Types of Motor Insurance: 4 तरह की होती हैं बीमा पॉलिसी, जानेंगे तो नहीं होगा नुकसान

भारत में अपना वाहन खरीदने वाले हर शख्स के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है. इसलिए कार इंश्योरेंस के बारे में पहले जान लेना बेहतर होता है.

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थर्ड पार्टी कवर के अलावा, मोटर बीमा में ओन डैमेज कवर भी होता है. इसमें स्वयं से वाहन को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है.

थर्ड पार्टी कवर के अलावा, मोटर बीमा में ओन डैमेज कवर भी होता है. इसमें स्वयं से वाहन को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है.

आमतौर पर लोगों को मोटर इंश्योरेंस के बारे में पता तो है, लेकिन ये कितने तरह का होता है इसकी जानकारी सबको नहीं होती. मोटर इंश्योरेंस में कई तरह के कवरेज होते हैं जो दो पहिया वाहन, कार, ट्रक और अन्य वाहनों के लिए आते हैं. दरअसल भारत में अपना वाहन खरीदने वाले हर शख्स के लिए वाहन बीमा यानी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है. इसलिए कार इंश्योरेंस (Car Insurance) के बारे में पहले जान लेना बेहतर होता है. वाहन बीमा (vehicle insurance) लेने के पहले अगर कुछ जरूरी जानकारी जुटा जी जाए तो बाद की कई दिक्कतें बच सकती है.

कितने तरह की होती हैं कार बीमा पॉलिसियां

-थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Legal Liability)
-कांप्रिहेंसिव बीमा (Comprehensive insurance)
-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal accident cover)
-एड ऑन बीमा सुरक्षा (Add On Coverages)

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

कार के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है. इसके तहत आपके व्हीकल से सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति या अन्य को या किसी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. ऐसी घटना के कारण आप पर बनने वाली कानूनी देनदारियों का इसी पॉलिसी से निपटारा होता है.

आपके व्हीकल से किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या मौत होने पर इसी इंश्योरेंस प्लान से मुआवजा मिलता है. लेकिन, इस इंश्योरेंस में व्हीकल ओनर या चालक को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. इरडा के नियमों के मुताबिक, कार लेने पर 3 साल और टूव्हीलर लेने पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य है.

कॉम्प्रिहैन्सिव पॉलिसी

अपने और अपनी कार (car) के ​लिए होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा सुरक्षा अलग से लेनी होती है. इसे कॉम्प्रिहैंसिव बीमा (comprehensive insurance cover) कहते हैं. कांप्रिहेंसिव बीमा हादसे के कारण हुए नुकसान के अलावा वाहन चोरी होने पर भी मुआवजा दिलाता है.

कॉम्प्रिहैंसिव बीमा होने पर आपको किसी प्राकृतिक हादसे या मनुष्य के कारण आई आपदा से हुए नुकसान पर भी क्लेम मिल सकता है. ऐसी घटनाओं में सड़क हादसा, कार में आग लग जाना, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आंधी-तूफान, बिजली गिरना वगैरह शामिल होती हैं.

इसके अलावा मनुष्य के कारण होने वाली आपदाओं में आगजनी, दंगे, आतंकी हमला, विस्फोट,चोरी जैसों हादसों के बाद भी क्लेम मिल सकता है.

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (personal accident cover) कोई भी आपनी कार में सवार अन्य लोगों के लिए ले सकते हैं. अन्य यात्रियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गाड़ी में मौजूद सीटों की क्षमता के हिसाब से मिलता है.

एड ऑन बीमा सुरक्षा

ग्राहक चाहे तो मोटर इंश्योरेंस में कुछ एडिशनल कवर ऐड ऑन कर फायदे बढ़ा सकता है. जैसे…

एक्सेसरीज कवर
इंजन प्रोटेक्शन
नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन
जीरो डेप्रिसिएशन
रोडसाइड असिस्टेंस
रिटर्न टू इनवॉयस आदि

Published - September 30, 2021, 03:14 IST