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टर्म इंश्योरेंस प्‍लान में सेक्शन 80D से इस तरह बचा सकते हैं टैक्स, जानें पूरी प्रोसेस

टर्म इंश्योरेंस प्लान 80D और 80C का लाभ दे सकता है. इस प्लान के साथ अतिरिक्त हेल्थ संबंधी राइडर्स 25,000 रुपये तक टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 10, 2021, 15:27 IST
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टर्म इंश्योरेंस प्लान टैक्स बचाने में भी मदद करता है. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D के तहत यह रास्ता खुलता है. इसमें जीवनसाथी, बच्चों और अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर चेक-अप की कॉस्ट सहित हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के वास्ते डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. क्लेम की यह रकम 25,000 रुपये तक हो सकती है. हम आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ अतिरिक्त टैक्स बचाने के लिए एक छिपे हुए तथ्य और एक बड़ी मददगार टिप बताने जा रहे हैं. हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि अधिकांश युवा (जो हाल ही में वर्कफोर्स में शामिल हुए हैं) के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सबसे बड़ा कारण टैक्स बचाना ही होता है, लेकिन फिर भी लोगों में पैसे बचाने के लिए विभिन्न मापदंडों के बारे में जागरूकता की भारी कमी देखी जाती है.

जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है यानी एक शुद्ध प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 80C अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण खंड है. जो सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट के साथ पैसे बचाने की अनुमति देता है. इस टैक्स सेविंग बेनिफिट का लाभ स्वयं, जीवनसाथी या आश्रित बच्चों के लिए ली गई पॉलिसियों पर लिया जा सकता है. साथ ही टर्म इंश्योरेंस के तहत प्राप्त डेथ या मैच्योरिटी बेनिफिट को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स से छूट दी गई है.

यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए तो 80D एक्ट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. कई स्वास्थ्य संबंधी राइडर्स टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियों के साथ आते हैं जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, सर्जिकल केयर राइडर, हॉस्पिटल केयर राइडर आदि जिन्हें टर्म इंश्योरेंस प्लान को प्रभावशाली बनाने के लिए मामूली अतिरिक्त शुल्क के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ जोड़ा जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि पॉलिसी होल्डर इन राइडर्स के साथ-साथ 80D के तहत टैक्स सेविंग बेनिफिट्स का दावा करने के लिए भी पात्र है. इसका मतलब है कि टर्म इंश्योरेंस आपको एक प्लान में 80D और 80C दोनों का लाभ दे सकता है. मुख्य रूप से राशि की एक सीमा 25,000 रुपये धारा 80D के तहत टैक्स कटौती रुपये की राशि से अधिक नहीं हो सकती है.

वहीं अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने माता-पिता को एक अलग लेकिन समान पॉलिसी के तहत कवर प्रदान करता है तो भी पॉलिसी होल्डर 25 हजार रुपये तक की टैक्स-बचत का लाभ उठा सकता है. अगर माता-पिता 60 से अधिक हैं, तो कटौती की पात्रता 50,000 रुपये तक होती है. इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर एक समग्र टर्म इंश्योरेंस प्लान पर एक महत्वपूर्ण राशि बचा सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों की नीतियों के लिए, कटौती की सीमा 50,000 रुपये तक जाती है.

वास्तव में टैक्स-सेविंग टर्म इंश्योरेंस में निवेश करने का एक मजबूत कारण है. हालांकि किसी विशेष टर्म इंश्योरेंस कंपनी और उसकी योजना का चयन करने का यही एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए. टर्म इंश्योरेंस कंपनी और उसकी योजना का चयन इसकी विशेषताओं, योजना के लाभों की विस्तृत श्रृंखला, कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेश्यो, समावेशन और बहिष्करण के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए.

(लेखक पॉलिसीएक्स.कॉम के संस्थापक और सीईओ हैं)

Published - October 10, 2021, 03:27 IST

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