थर्ड पार्टी बीमा के लिए नहीं चुकाने होंगे ज्यादा पैसे

मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लेना होता है ज़रूरी

थर्ड पार्टी बीमा के लिए नहीं चुकाने होंगे ज्यादा पैसे

फोटो साभार: Freepik

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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर बीमा के लिए नए आधार प्रीमियम की दरों का प्रस्ताव जारी किया है. बीमा नियामक इरडा (IRDAI) और सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को जारी किया गया है. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 CC से कम की निजी कारों के लिए बेस प्रीमियम 2,094 रुपए रखने का प्रस्ताव दिया गया है जबकि 1,000 से 1,500 CC के लिए 3,416 रुपए बेस प्रीमियम का प्रस्ताव है.

बीमा प्रीमियम की दरें पिछले वित्त वर्ष जितनी हैं. इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.हालांकि इस बीच थर्ड पार्टी बीमा के प्रीमियम में कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है. इनमें शैक्षणिक संस्थानों की बसों के लिए 15% की छूट प्रस्तावित है. विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए 50% की छूट देने के लिए कहा गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% की छूट प्रस्तावित की गई है. वहीं तिपहिया यात्री वाहनों के लिए बेस प्रीमियम दर में लगभग 6.5% की देने के लिए कहा गया है.

ज़रूरी है थर्ड पार्टी बीमा लेना
सरकार ने भारत में मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लेना ज़रूरी कर दिया है. भारत का मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सभी वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा. इसे ‘थर्ड पार्टी कवर’ के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पॉलिसी धारक के बजाय किसी तीसरे पक्ष को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

कैसे काम करता है थर्ड पार्टी बीमा
थर्ड पार्टी बीमा एक ऐसी पॉलिसी है जो वाहन का मालिक खरीदता है. इसमें अगर पॉलिसीधारक वाहन मालिक के वाहन से किसी व्यक्ति, प्रॉपर्टी या दूसरे वाहन को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा बीमा कंपनी देगी. पॉलिसी धारक को इस कवरेज के तहत वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी.

Published - June 21, 2023, 07:04 IST