टर्म-प्लान के साथ राइडर जोडने पर मिलते हैं कर-लाभ, क्या सिर्फ इसलिए टर्म प्लान लेना चाहिए?

कई लोग टैक्स-बेनिफिट के लिए टर्म प्लान खरीदते हैं, लेकिन यह गलत हैं. इसको खरीदने का उद्देश्य सिर्फ टैक्स में बचत नहीं होना चाहिए.

  • Team Money9
  • Updated Date - September 2, 2021, 05:19 IST
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pixabay टर्म प्लान का मुख्य उद्देश्य आपकी गैरमोजूदगी में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना हैं.

pixabay टर्म प्लान का मुख्य उद्देश्य आपकी गैरमोजूदगी में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना हैं.

Term Insurance Plan: टर्म इंश्योरेंस लेने के कई फायदे हैं. आपको किफ़ायती प्रीमियम पर हाई सम एश्योर्ड (उच्च बीमित राशि) मिल जाता हैं. आपको मल्टीपल डेथ बेनिफिट पेआउट ऑप्शन (विकल्प) मिलते हैं. आप अतिरिक्त राइडर्स जोड सकते हैं. प्रीमियम लौटाने का विकल्प भी मिलता हैं. आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं. कई लोग टैक्स-बेनिफिट के लिए टर्म प्लान खरीदते हैं, लेकिन यह गलत हैं. इसको खरीदने का उद्देश्य टैक्स में बचत नहीं होना चाहिए.

टर्म प्लान लेने पर आपको टैक्स में कटौती का फायदा मिलता हैं और साथ ही साथ आपके परिवार को मिलने वाली एकमुश्त लाभ राशि पर भी टैक्स में फायदा मिलता हैं. आइए जानते हैं टर्म प्लान से जुडे टैक्स के नियम आपको कितना फायदा करा सकते हैं.

धारा 80C के तहत टैक्स-बेनिफिट

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के अंतर्गत टर्म इंश्योंरेंस खरीदने के लिए आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर साल में 1.5 लाख रूपये की सीमा तक छूट मिलती है. इस सेक्शन में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान जैसे निवेश पर मिलने वाली कटौती भी शामिल है.

धारा 10(10D) के तहत टैक्स-बेनिफिट

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10(10D) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार टर्म इंश्यारेंस का डेथ बेनिफिट (मृत्यु लाभ) पूरी तरह छूट प्राप्त है. मृत्यु लाभ के रूप में प्राप्त बीमा राशि कर छूट के लिए पात्र है.

टर्म इंश्योरेंस राइडर्स पर टैक्स-बेनिफिट

बीमा कंपनियां आपको पूरक कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न टर्म इंश्योरेंस राइडर्स ऑफर करती है. यदि आप टर्म प्लान के साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर को जोड़ते है, तो आप धारा 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र बन जाते हैं. टर्म प्लान के साथ जब आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम जैसे राइडर्स चुनते हैं, तो इसके प्रीमियम भी ज्यादा चुकाना होता हैं, जिससे आप धारा 80C के तहत अधिक पैसे बचा सकते हैं.

परिवार को मिलती हैं सुरक्षा

कर लाभों के अलावा, टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित करता है और साथ ही आपको काफी कम किफायती प्रीमियम का लाभ उठाने में मदद करता है. आपको वार्षिक कर-लाभ तो मिलता ही है, साथ में मृत्यु लाभ भी आयकर अधिनियम के तहत शर्तों के अधीन गैर-कर योग्य हैं. यह आपके परिवार के लिए एक प्रमुख सुरक्षा के रूप में काम करता है.

केवल टैक्स-बेनिफिट के लिए टर्म प्लान लेना सही हैं?

ना. टर्म प्लान खरीदने का उद्देश्य केवल टैक्स बेनिफिट्स पर आधारित नहीं होना चाहिए. इसके बजाय, आपको टर्म प्लान खरीदते समय कई अन्य कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे पर्याप्त बीमा राशि, सामर्थ्य, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि. साथ ही, आपको टर्म प्लान खरीदते समय लोगों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियों से भी बचना चाहिए. याद रखें, आपका मुख्य उद्देश्य आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार की वित्तीय परेशानी दूर करना होना चाहिए. इसके लिए अपनी इनकम और परिवार की जरूरतों के आधार पर पर्याप्त अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना आवश्यक हैं.

Published - September 2, 2021, 05:17 IST