हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने किया फ्रॉड तो ऐसे दर्ज करा सकते हैं शिकायत

Health Insurance Fraud: अगर आपके पास इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किए गए फर्जीवाड़ा का सबूत है, तो तुरंत उसके खिलाफ IRDAI में शिकायत दर्ज कराएं

  • Team Money9
  • Updated Date - October 26, 2021, 07:13 IST
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मेडिकल इमर्जेंसी के चलते वित्तीय मुश्किलें खड़ी होने पर स्वास्थ्य बीमा ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं. हालांकि, ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस फ्रॉड चिंता का विषय बने हुए हैं.
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इंश्योरेंस स्कैम दोनों तरीकों से होते हैं. यानी, बीमाकर्ता और बीमाधारक, दोनों ही फर्जीवाड़ा कर सकते हैं. अगर कंपनी फ्रॉड करती है, तो पॉलिसीहोल्डर क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं.
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अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से नाखुश हैं और उसकी ओर से किए गए फर्जीवाड़ा का सबूत आपके पास है, तो तुरंत उसके खिलाफ IRDAI में शिकायत दर्ज कराएं.
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IRDAI ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए हैं. इनके तहत कंपनियों को तय समय में शिकायत का निवारण करना होता है.
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कई बीमा कंपनियां अपने प्‍लान में कोविड-19 विशिष्ट बीमा कवर प्रदान कर रही हैं. वे कोविड स्‍पेशल बीमा योजनाएं भी दे रही हैं
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इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को लिखित में शिकायत की तारीख के साथ उसका संज्ञान करना होता है. उसे आम तौर पर 15 दिनों में समस्या का समाधान करना होता है.
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कंपनी की ओर से अगर मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो बीमा नियामक (IRDAI) के पास शिकायत पहुंचाई जा सकती है.
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इंश्योरेंस कंपनी ने अगर तय समय के अंदर निवारण नहीं किया, तो भी IRDAI का दरवाजा खटखटाया जा सकता है. मामले में अगर और कार्रवाई की जरूरत महसूस होती है, तो बीमाधारक कंज्यूमर कोर्ट में औपचारिक तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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पॉलिसी रिन्यू करते वक्त किसी को पॉलिसी डिटेल जैसे बीमा राशि, किए गए क्लेम और उनकी संख्या, नो-क्लेम बोनस आदि को चेक करना चाहिए
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खरीदार के तौर पर यह आपका दायित्व बनता है कि बीमा योजना खरीदने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें. कस्टमर रिव्यू पढ़ें, क्लेम रेशियो के बारे में जानें और फिर फैसला लें. इससे यह पक्का किया जा सकेगा कि क्लेम फाइल करते समय किसी तरह की परेशानी का सामना आपको न करना पड़े.
Published - October 26, 2021, 05:58 IST