PMJJBY: बेहद कम प्रीमियम में इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, तो एक सरकारी योजना आपके बहुत काम आ सकती है. जी हां, एक रुपये से भी कम प्रीमियम में आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को देश के नागरिकों को पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए की गयी थी.
55 साल की उम्र तक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो PMJJBY के तहत उनके परिवार नॉमिनी को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा.
योजना में पॉलिसी प्लान लेने के लिए नागरिको की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए. इस पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) की उम्र 55 साल है.
पॉलिसीधारक को हर साल 330 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा, जो हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो-डेबिट किया जाएगा.
योजना में ईडब्ल्यूएस (EWS) और बीपीएल (BPL) सहित लगभग सभी आय समूहों से जुड़े सभी नागरिको के लिए प्रीमियम की किफायती दर उपलब्ध है.
बीमा कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई तक होगा. बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ केवल एक बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है.
यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना से निकासी कर लेता है तो आने वाले समय में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके और अच्छे स्वास्थ्य का सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाकर इस योजना का लाभ दोबारा से प्राप्त कर सकता है.
योजना में वर्ष 2020–21 में 56716 नागरिकों के 1134 करोड़ रुपये के डेथ क्लेम का भुगतान किया गया है. 50% दावे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की वजह से आए हैं.
वित्तीय वर्ष 2021 में तक 102.7 मिलियन लोग इस योजना में पंजीकृत है.
मृत्यु होने पर नॉमिनी को दो लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है.
वह सभी नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य की मौत कोरोना वायरस संक्रमण के कारण या फिर किसी और कारण से हुई है और वह सदस्य इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत था तो वह दो लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त करने योग्य है.
इस योजना का लाभ वह तभी उठा पाएगा जब पॉलिसी धारक ने 2020-21 में यह पॉलिसी खरीदी है.
नये पॉलिसीहोल्डर इस योजना के अंतर्गत नामांकन के पहले 45 दिन तक क्लेम नहीं कर सकते. 45 दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही क्लेम किया जा सकता है.
पहले 45 दिनों में कंपनी द्वारा किसी भी दावे का निपटान नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आवेदक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है तो इस स्थिति में आवेदक को भुगतान किया जाएगा.
कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से निकास कर चुका हो, वह इस स्कीम को दोबारा से ज्वाॅइन कर सकता है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा और एक स्वास्थ्य से संबंधित सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा.
प्रीमियम का भुगतान करके तथा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करके कोई भी व्यक्ति इस योजना में दोबारा से लाभ ले सकता है.
-यदि लाभार्थी का बैंक में खाता बंद हो गया है.
-बैंक खाते में प्रीमियम की राशि ना होने पर.
-55 साल की उम्र पूरी होने पर.
-एक व्यक्ति केवल एक ही इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एक ही बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले सकता है.
-आवेदक का आधार कार्ड
-पहचान पत्र
-बैंक अकाउंट पासबुक
-मोबाइल नंबर
-पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको PMJJBY Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा.
पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद आपको उस बैंक में जमा करवाना होगा, जहां पर आपके सक्रिय बचत बैंक खाता खुला होगा.
आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास प्रीमियम का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि हो. इसके बाद योजना में शामिल होने की एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि के ऑटो-डेबिट जमा करें.
सहमति दस्तावेज को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र या सहमति-सह-घोषणा फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं.
जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया हो तो उसकी मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनी प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं.
इसके बाद सबसे पहले पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बैंक से संपर्क करना चाहिए. फिर नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी.
फिर नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चेक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे.
अगर योजना से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 18001801111 / 1800110001 है.