आपके टैक्स को बचाने में सबसे ज्यादा मददगार माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस

दूसरे वित्तीय विकल्पों की जगह, अपने माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस कराना ज्यादा बेहदर कदम है. खासकर इस कोरोना के दौर में ये बेहद जरूरी भी है.

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सम इंश्योर्ड में कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता, केवल हानि/क्षति राशि की प्रतिपूर्ति होती है वहीं सम एश्योर्ड मंस मौद्रिक लाभ का भुगतान बीमित व्यक्ति या नोमिनी को किया जाता है.

सम इंश्योर्ड में कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता, केवल हानि/क्षति राशि की प्रतिपूर्ति होती है वहीं सम एश्योर्ड मंस मौद्रिक लाभ का भुगतान बीमित व्यक्ति या नोमिनी को किया जाता है.

टैक्स सेविंग के विकल्पों को अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के मुताबिक चुनना एक बेहद महत्वपूर्ण है. कई बार टैक्स (Tax) बचाने के नाम पर होने वाला निवेश गुमराह भी कर देता है. विशेष रूप से तब दूसरी तरफ, कई बार ये काफी फायदेमंद भी साबित होता है, जब आप टैक्स (Tax) सेविंग विकल्पों का बेहतर इस्तेमाल भी कर पाते हैं. जैसे माता-पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए लिया जाने वाला हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का आंतरिक हिस्सा है और इसमें निवेश करने से टैक्स में बचत होती है. अगर आप अपने माता-पिता के लिए बीमा कराते हैं तो आपके टैक्स की भी बचत होगी.

दूसरे अलग फाइनेंशियल विकल्पों की तरह, माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि आज के दौर के लिए बेहद जरूरी भी हो गया है. नौकरी में मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. नौकरी में मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज काफी कम होता है. माता-पिता की बढ़ती उम्र और मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनके लिए अलग से इंश्योरेंस कराना एक महत्वपूर्ण सलाह है.

कैसे टैक्स बचाने में फायदेमंद है?

आपके, आपके जीवनसाथी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की तरह, आयकर अधिनियम, 1956 की धारा 80D के तहत आपके आश्रित माता-पिता के लिए भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी टैक्स बचाने में मददगार साबित होती है. आइए जानते हैं कि आपके माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चालू वित्त वर्ष के लिए आपके टैक्स सेविंग को बढ़ावा दे सकता है.

पहले केस में, यदि आपके माता-पिता दोनों की आयु 60 साल से कम है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसमें आप स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती के लाभ को जोड़ें, और ऊपर दिए प्रावधान के तहत आपकी कुल बचत एक वित्तीय वर्ष में बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है.

दूसरे केस में, अगर आप और आपके जीवनसाथी की उम्र 60 साल से कम है और माता-पिता सीनियर सिटिजन है, तो आप उनकी ओर से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 हजार रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. यह आपके, आपके जीवनसाथी और आपके बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये के टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त है.

प्रीमियम के चलते टैक्स कटौती में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण यह है कि वरिष्ठ और बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. अगर आपके माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो अपने अलावा वरिष्ठ माता-पिता का बीमा कराने से आप प्रति वित्त वर्ष में 75,000 रुपए तक का टैक्स बचाने में कामयाब रहेंगे.

ध्यान देने योग्य बातें

– ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस अपने माता-पिता के लिए ले रहे हैं. यह संभव है कि बीमा प्रीमियम पर पूरी 80D सीमा का पूरा उपयोग नहीं किया गया हो.

– आप उनके लिए एक प्रिवेंटिव स्वास्थ्य जांच शेड्यूल करके शेष भत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं. जैसा कि नाम से पता चला रहा है कि, यह जांच परीक्षा व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने और किसी भी अचानक आने वाली कमी को दूर करने के लिए की जाती है.

– आपको धारा 80डी के तहत प्रिवेंटिव स्वास्थ्य जांच पर हर साल 5,000 रुपए तक खर्च करने की अनुमति है. यह कटौती उस कुल राशि में शामिल है जिसे अर्जित करने की आपको और आपके माता-पिता को अनुमति है.

– यदि आपके माता-पिता को बीमा प्रीमियम पर 50 हजार रुपए की छूट मिलती है लेकिन वो 42,000 रुपए का भुगतान करते हैं, तो आप उन्हें इस तरह की जांच कराने और आवंटित राशि का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए 50000 रुपए का अतिरिक्त दावा कर सकते हैं.

Published - July 25, 2021, 11:56 IST