अब मेडिक्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं! सरकार कर रही है तैयारी

फिलहाल बीमा कंपनियां मेडिक्लेम तभी देती हैं जब मरीज अस्पताल में 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए भर्ती होता है.

अब मेडिक्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं! सरकार कर रही है तैयारी

Mediclaim Update: हेल्थ इंश्योरेंस के नियम में सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है. अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां (Health Insuranece Companies) 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिक्लेम (Mediclaim) के दावे को खारिज नहीं कर पाएंगी. एनसीडीआरसी ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों की समीक्षा पर जोर दिया है. इसके साथ ही, नए नियम में कई शर्तें खत्म हो सकती हैं. इसके तहत इंश्योरेंस लेने की अधिकतम सीमा भी बढ़ सकती है क्योंकि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए अधिकतम उम्र सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव भी दिया है.

हेल्थ इंश्योरेंसनियमों में होगा बदलाव!

फिलहाल बीमा कंपनियां मेडिक्लेम तभी देती हैं जब मरीज अस्पताल में 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए भर्ती होता है. लेकिन सरकार ने बीमा क्षेत्र के रेग्यूलेटर आईआरडीएआई (Insurance Regulatory and Development Authority of India) के साथ इस नियम की समीक्षा को लेकर बातचीत शुरू कर दी है. इस बातचीत में एनसीडीआरसी के प्रेसीडेंट अमरेश्वर प्रसप शाही ने मेडिक्लेम का लाभ लेने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने के नियम की समीक्षा करने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि अब मेडिकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि कुछ ही घंटो में इलाज पूरा हो जाता है यहां तक कि कई सर्जरी भी पूरी हो जाती है. लेकिन फिलहाल के नियम के अनुसार, 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिक्लेम नहीं मिलता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब कई तरह के ट्रीटमेंट हैं जो 24 घंटे से भी कम समय में पूरे होते हैं इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को इस पर ध्यान देना चाहिए.

पंजाब कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

उपभोक्ता मामलों के सचीव रोहित कुमार सिंह ने इस विषय पर कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आईआरडीएआई (IRDAI) और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (Department Of Financial Services) के इसका हल निकालने की जरूरत है. गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है. पंजाब में फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर सख्ती दिखाते हुए इस पर गलत तरीके से 24 घंटे से समय समय के लिए भर्ती होने की दलील देकर मेडिकल क्लेम खारिज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और मरीज को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का आदेश दिया. इस तरह का ये पहला मामला है.

Published - December 26, 2023, 02:50 IST