अब एक ही पॉलिसी में मिलेगा सभी तरह का बीमा

बीमा नियामक ने कंपनियों को दी कॉम्बो प्लान लॉन्च करने की मंजूरी

अब एक ही पॉलिसी में मिलेगा सभी तरह का बीमा

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अब बीमा कंपनियां नियामक से स्वीकृति लिए बिना समूह यूलिप और कॉम्बी प्लान (जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को) लॉन्च कर सकती हैं. जल्द ही आपको एक पॉलिसी में सभी तरह के बीमा का लाभ मिलेगा.

क्या होगा फायदा?
इस फैसले के बाद अब जीवन बीमा पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस और निवेश के लिए यूलिप लेने के लिए अलग-अलग पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं होगी. अब बीमा कंपनियां सिंगल पॉलिसी में ही आपको जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और निवेश का विकल्प देगी. बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को कॉम्बो पॉलिसी लाने की मंजूरी दे दी है. इरडा के इस कदम से बीमा कंपनियों को कारोबार करने में जहां आसानी होगी, वहीं इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा.

क्या हैं यूज एंड फाइल नियम?
पिछले साल नियामक ने बीमा कंपनियों को हेल्‍थ और लगभग सभी जनरल इंश्‍योरेंस प्रॉडक्‍ट्स को उसकी अनुमति के बिना भी लॉन्‍च करने की इजाजत दी थी. दरअसल, इसके पहले बीमा कंपनियों को किसी भी उत्पाद को बाजार में लॉन्च करने से पहले नियामक के पास दाखिल करना पड़ता था, जिससे योजनाओं को शुरू करने में देरी होती थी. हालांकि पिछले साल ये संशोधित नियम मौजूदा और अनुमोदित फंड के साथ पेश किए गए व्यक्तिगत यूलिप पर लागू थे. अब ये नियम ग्रुप यूलिप के लिए भी लागू हो गए हैं. कुल मिलाकर यूज एंड फाइल के तहत बीमा कंपनियां पहले प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च कर दें और रेगुलेटर से बाद में मंजूरी ले सकती हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
इंश्योरेंस एक्सपर्ट के अऩुसार कॉम्बो पॉलिसी पेश करने पर बीमा कंपनियों का खर्च कम होगा. यानी बीमा कंपनियों पॉलिसी मैनेज करने में आने वाले खर्चे भी कम होंगे. नियामक के इस फैसले से आम बीमा धारकों को बड़ा लाभ होगा. इसके तहत उन्हें पॉलिसी खरीदने कम पैसे खर्च करने होंगे.

यूलिप के लिए नए नियम
नियामक ने यूलिप के लिए अलग-अलग फंड पहचान संख्या (एसएफआईएन) निकासी प्रक्रिया को खत्म करने का भी फैसला किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि बीमा कंपनियों को अभी भी सभी अलग-अलग फंड और यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं के प्रबंधन के तहत एयूएम के लिए समय-समय पर आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियमन 9 के अनुसार सभी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा IRDAI ने मौजूदा यूनिट-लिंक्ड उत्पादों में नए यूनिट-लिंक्ड फंड जोड़ने की भी इजाजत दी है.

Published - June 22, 2023, 01:06 IST