मोटर इंश्योरेंसः क्या प्राकृतिक आपदा से कार को नुकसान होने पर मिलता है क्लेम?

बारिश के मौसम में कार लेकर घूमने गए हैं और केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस है तो आपको दूसरे ऐड-ऑन और कॉम्प्रिहैंसिव कवर रखना चाहिए.

Own damage coverage, madras high Court orders to make bumper-to-bumper insurance policy mandatory

Photo by Jonas Denil on Unsplash: कार चलाने वालों को थर्ड पार्टी प्रीमियम की जगह ओन डैमेज प्रीमियम के लिए बड़ी रकम देनी होगी.

Photo by Jonas Denil on Unsplash: कार चलाने वालों को थर्ड पार्टी प्रीमियम की जगह ओन डैमेज प्रीमियम के लिए बड़ी रकम देनी होगी.

Car Insurance: बारिश के मौसम मे ठंडी-ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली में कार लेकर घूमने फिरने का मजा ही कुछ और है, लेकिन इस मौसम का मजा उठाने के साथ-साथ आपको सावधानी भी रखनी चाहिए. हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की वजह से पत्थरों के गिरने से गाड़ियों को भारी नुकसान होने की खबर आई थी. बारिश के सीजन में कार पर पेड़ गिरने या फिर गाड़ी के जलभराव में फंसने की समस्याएं सामान्य रुप से देखने को मिलती है. ऐसे हालात में अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास बीमा होना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि क्या आपका बीमा ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करता है?

कॉम्प्रिहैंसिव बीमा ही काम आएगाः

बारिश के मौसम में भारी भरकम पेड़ के गिरने, भूस्खलन और जलभराव के कारण आपकी गाड़ी में नुकसान होने, या भूकंप, बाढ़, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से आपकी कार को नुकसान होने पर आप बीमा कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि, आपके पास कॉम्प्रिहैंसिव पॉलिसी होनी चाहिए. केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी कार को कुदरती आपदाओं से हुए नुकसान को कवर नहीं करता है.

इस गलती से बचें

चूंकि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक वैधानिक आवश्यकता है, इसलिए बहुत से लोग यह प्लान खरीदते है. लेकिन, आप अपनी कार में लंबा सफर करके घूमने जा रहे है तो केवल थर्ड-पार्टी प्लान रखना ठीक नहीं है. आपको कॉम्प्रिहैंसिव कवरेज लेना चाहिए. व्हीकल इंश्योरेंस लेने के दौरान आमतौर पर लोग थर्ड पार्टी डैमेज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपको प्राकृतिक आपदाओं के कारण कार को होने वाले नुकसान के बारे में भी विचार करना चाहिए.

कार को नुकसान होने के बाद क्या करेंगेः

किसी भी घटना के मामले में, आपको नुकसान का मुआवजा पाने के लिए बीमा कंपनी को क्लेम करना होता है. आपको बीमा कंपनी को नाम, फोन नंबर, वाहन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य दस्तावेजों के साथ क्लेम के लिए आवेदन देना होता है. बीमा कंपनी के पास क्लेम का रजिस्ट्रेशन होने पर कंपनी से और ज्यादा निर्देश मिलने का इंतजार करे.

सबसे पहले करें ये कामः

आपको सबसे पहले अपनी कार की हर एंगल से फोटो लेनी चाहिए और वीडियो शूट कर लेना चाहिए. कौन सी तारीख, टाइम और जगह पर दुर्घटना हुई है, उसे लिख कर रखें. इस दुर्घटना के बारे में खबर छपी हो तो उसका कटिंग या न्यूज साइट पर खबर के बारे में रिपोर्टिंग किया गया हो तो उसकी लिंक सेव करके रखें.

बीमा कंपनी जब तक सर्वेयर ना भेजे तब तक कार को वहां से ना हटाए औऱ तब तक कंपनी आपको मरम्मत कराने को ना कहे तब तक उसे गैरेज में भी ना ले जाए.

याद रखें कि कार के पानी में फंस जाने पर उसके इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश न करें. वैसे तो इंजन को नुकसान कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है. लेकिन, ड्राइवर उसे चालू करने की कोशिश करते हुए नुकसान पहुंचाता है तो पॉलिसी उसे कवर नहीं करती है.

आप बेसिक कवरेज के साथ विभिन्न ऐड-ऑन कवर भी ले सकते है, जैसे जीरो डेप्रीसिएशन कवर, इंजन सुरक्षा कवर, रोड साइड असिस्टेंट कवर, एंजिन और इलेक्ट्रोनिक्स कवर, टायर प्रोटेक्शन कवर इत्यादि.

Published - July 28, 2021, 08:55 IST