10 मई से LIC के कार्यालयों में 5 ही दिन होगा काम, देखें क्‍या रहेगी टाइमिंग?

Life Insurance Corporation Of India: केंद्र सरकार ने हर शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है

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LIC का बचत प्लस प्लान आपको निवेश के साथ बीमा का लाभ प्रदान करता है.

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भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation Of India) के पॉलिसीहोल्‍डर और स्‍टेकहोल्‍डर के लिए यह खबर काम की है. भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation Of India) में 10 मई से एक सप्‍ताह में पांच ही दिन कार्य होगा.

यानी LIC के सभी कार्यालयों में सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक ही काम होगा. बीमाकर्ता के लिए शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है. एलआईसी ने सार्वजनिक सूचना में इसकी जानकारी दी.

ये कहा अधिसूचना में

15 अप्रैल 2021 को एक अधिसूचना के तहत, जिसमें केंद्र सरकार ने हर शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.

सभी पॉलिसी धारकों और अन्य स्‍टेकहोल्‍डर्स को सूचित किया जाता है कि 10 मई से एलआईसी के सभी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक काम करेंगे. काम करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा.

60 मिनट में देनी होगी क्‍लेम की जानकारी

इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को अस्पताल से रसीद मिलने के 60 मिनट के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट का क्लेम (Insurance Claim) मंजूर हुआ या नहीं ये जानकारी देनी होगी.

बीते दिनों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इंश्योरेंस कंपनियों को ये आदेश दिया है.

टर्न-अराउंड टाइम पर निर्देश देते हुए IRDAI ने अपने सर्कुलर में कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 अप्रैल 2021 के आदेशानुसार इंश्योरेंस रेगुलेटर को कैशलेस अप्रूवल पर इंश्योरेंस कंपनियों को 30 से 60 मिनट के अंदर फैसला बताने का निर्देश दे रहा है ताकि अस्पताल से लोगों डिस्चार्ज होने में देरी ना हो और बेड ज्यादा समय तक खाली ना रहें.

आपको बता दें कि इससे पहले कंपनियों को 2 घंटे का समय दिया जाता था.

अस्पताल की सारी प्रक्रिया पूरी होने और रसीद दिए जाने के 60 मिनट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को कैशलेस ट्रीटमेंट के क्लेम (Insurance Claim) को मंजूरी मिली या नहीं इस फैसले की जानकारी नेटवर्क अस्पताल को देनी होगी.

रेगुलेटर ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके प्रक्रिया को पूरा करना है ताकि लोगों को बेड के लिए इंतजार ना करना पड़े.

इंश्योरेंस कंपनियों को अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी बताई नए आदेश के मुताबिक तय टाइमलाइन का पालन करने के निर्देश देने के लिए कहा है.

Published - May 6, 2021, 04:11 IST