ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए हैं जबकि हजारों लोग जख्मी हुए हैं. मृतकों के परिजनों और घायलों को बीमा क्लेम मुहैया कराने के लिए सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) ने बीमा योजना के दावेदारों की परेशानियों को कम करने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है. कंपनी ने अपनी स्थानीय शाखाओं को निर्देश जारी कर कर्चमारियों से बीमा का दावा करने वालों की हरसंभव मदद करने को कहा है.
बीमा नियमों के तहत पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर क्लेम दाखिल करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है. इस तरह के हादसों में इस प्रमाण पत्र को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं. कई बार पीड़ित परिवार को डेथ सर्टिफिकेट मिल भी नहीं पाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बयान जारी कर नियमों में छूट देने की घोषणा की है.
मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी नहीं
जिन लोगों के पास एलआईसी की कोई जीवन बीमा पॉलिसी, दुर्घटना पॉलिसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति या जीवन सुरक्षा पॉलिसी है, उनके दावेदारों को पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. इसके बदले दावेदार रेलवे अधिकारियों, पुलिस या किसी राज्य या केंद्र सरकार के प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित हताहतों की सूची को मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा. कंपनी के चेयरमैन मोहंती ने इस बारे में सभी शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं.
विशेष हेल्प डेस्क
रेल, बस या पुल टूटने से बड़ों हादसों में बीमा क्लेम को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं होती हैं. आम लोगों को इस तरह की जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है. लोगों को इस समस्या को दूर करने के लिए एलआईसी ने अपने मंडल और शाखा स्तर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की हैं. इन डेस्कों के जरिए बीमा के दावेदारों के पास पहुंचने प्रयास किए जाएंगे. प्रभावित परिवारों के दावों का तेजी से निपटान किया जाएगा. अगर आपके परिवार का कोई सदस्य हताहत हुआ है उसका बीमा क्लेम लेने के लिए एलआईसी की नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क करना चाहिए.