LIC आम आदमी बीमा योजना: यहां जानें इस प्लान के बारे में हर जरूरी बात

प्राकृतिक या दुर्घटना से मृत्यु होने पर नॉमिनी को पैसा और बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है. शारीरिक या मानसिक विकलांग होने पर भी पैसा मिलता है.

  • Team Money9
  • Updated Date - November 9, 2021, 05:00 IST
LIC’s Aam Admi Bima Yojna Provide 5 Benefits to Poor Villagers

LIC Aam Admi Bima Yojna: मुख्य रूप से ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसे LIC चलाती है. इसे आम आदमी बीमा योजना नाम से जाना जाता है, जो एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. ये स्कीम उन परिवारों को आर्थिक सहायता देती है जिसमें मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है और परिवार बड़े संकट में आ जाता है. परिवार का खर्च चल सके, इसके लिए केंद्र सरकार इस योजना को चलाती है.

डेथ बेनेफिट

अगर आवेदक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है तो LIC की आम आदमी बीमा योजना के तहत उसके परिवार को 30,000 रुपये की राशि दी जाती है. अगर योजना लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसके नॉमिनी को 75,000 रुपये का भुगतान किया जाता है.

विकलांग होने पर लाभ

अगर परिवार का मुखिया दुर्घटना में शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 75,000 रुपये दिए जाएंगे. अगर योजना लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 37,500 रुपये का भुगतान होगा.

छात्रवृत्ति

LIC आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देती है.

योजना लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के दो बच्चों को 9वीं क्लास से 12वीं तक हर महीने 100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी. यह छात्रवृत्ति 6 महीने के अंतर पर दी जाती है. लाभार्थी को हर 6 महीने में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्लेम करना होगा.

प्रीमियम

आम आदमी बीमा योजना का प्रीमियम प्रति वर्ष 200 रुपये है. इसमें 50 परसेंट केंद्र सरकार और बाकी 50 परसेंट राज्य सरकार की तरफ से भरा जाता है. कुल मिलाकर योजना का लाभ व्यक्ति को मुफ्त में मिलता है.

दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 5 जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जमा कराकर इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं.

क्लेम प्रक्रिया

स्कीम लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी के खाते में LIC की तरफ से पैसा जमा कराया जाता है. इस योजना में लाभार्थी के खाते में NEFT के जरिये क्लेम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है.

यदि NEFT की सुविधा नहीं है तो किसी अधिकारी की मंजूरी के बाद लाभार्थी के खाते में क्लेम की राशि जमा की जाती है. यहां लाभार्थी खुद योजना लेने वाला व्यक्ति हो सकता है जब उसे दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल रही हो. विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति खुद क्लेम करेगा. उसे क्लेम फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे.

किसके लिए हैं ये स्कीम

इस योजना को लेने के लिए आवेदक की उम्र 18-59 साल के बीच होनी चाहिए. यह योजना वही आदमी ले सकता है जो अपने परिवार का मुखिया हो. या BPL परिवार का कमाई करने वाला सदस्य इस योजना को ले सकता है. अर्थात आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है तो वह सदस्य जरूर होना चाहिए जिसकी कमाई से परिवार का खर्च चलता है.

Published - November 9, 2021, 05:00 IST