IRDAI ने क्‍लेम सेटलमेंट नियम बनाए सरल, मिचौंग पीड़ितों को मिलेगा लाभ

बीमा नियामक इरडा ने चक्रवाती तूफान मिचौंग पीड़ितों के लिए बीमा दावा निपटान मानकों को बनाया सरल.

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Irdai eases claim settlement norms for victims of Cyclone Michaung

Irdai eases claim settlement norms for victims of Cyclone Michaung

बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमाधारकों के लिए बीमा दावा निपटान मानदंडों को आसान बनाने की घोषणा की है. दावा निपटान मानदंडों को हाल ही में आए चक्रवाती तूफान मिचौंग की चपेट में आए बीमाधारकों के लिए आसान बनाया गया है.

मानदंडों को आसान बनाते हुए इरडा ने सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है. हाल ही में आए चक्रवाती तूफान मिचौंग से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी भारत के तटीय इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए थे.

चक्रवात और उसके बाद भारी बारिश और बाढ़ आने से विभिन्न राज्यों में जानमाल और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ था. इस आपदा के शिकार लोगों की तरफ से किए जाने वाले दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए नुकसान की सीमा बढ़ा दी है.

इरडा ने एक परिपत्र में कहा कि वाहन बीमा की सीमा मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है. सामान्य बीमा के अन्य दावों के मामले में इस सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है. इससे पहले नियामक ने सभी बीमा कंपनियों से सर्वेक्षकों, हानि समायोजकों और जांचकर्ताओं जैसे आउटसोर्स किए गए कार्यों सहित तत्काल सेवा देने के लिए संसाधन लगाने को कहा था.

Published - December 19, 2023, 01:25 IST