IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को Title इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कहा

IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को इंडिविजुअल घर मालिकों और आवंटियों के लिए नया Title इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कहा है.

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सही ढंग से भरे फॉर्म और दस्तावेजों के साथ नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मृत बीमाधारक की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान और मृत्यु का कारण बताते हुए एलआईसी ब्रांच को सूचित करना होता है

सही ढंग से भरे फॉर्म और दस्तावेजों के साथ नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मृत बीमाधारक की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान और मृत्यु का कारण बताते हुए एलआईसी ब्रांच को सूचित करना होता है

टाइटल (Title) एक लीगल टर्म है जिसका उपयोग किसी संपत्ति के सच्चे मालिक या मालिकों को पहचानने के लिए किया जाता है. एक घर के मालिक के सामने सबसे बड़ा जोखिम उसकी संपत्ति को देश की एक सक्षम अदालत द्वारा अवैध घोषित किया जाना है. इसे ध्यान में रखते हुए, बीमा नियामक, IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (हेल्थ बीमाकर्ताओं को छोड़कर) को इंडिविजुअल घर मालिकों और आवंटियों के लिए नया Title इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कहा है.

बीमा नियामक इरडा ने संपत्ति खरीदने वालों को गलत दस्तावेज से सुरक्षा देने के लिये कदम उठाया है. उसने साधारण बीमा कंपनियों से संशोधित प्रारूप में संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेज यानी टाइटल के जोखिम से बचाव के लिये यथाशीघ्र बीमा पॉलिसी पेश करने को कहा है.

Title बीमा क्षतिपूर्ति बीमा का एक रूप है. यह संपत्ति के संभावित मालिक को वास्तविक संपत्ति के Title में गड़बड़ियों के कारण वित्तीय नुकसान से बचाता है.

गलत टाइटल के कारण नुकसान

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने गलत टाइटल के कारण नुकसान को लेकर कंपनियों (डेवलपर) के साथ-साथ व्यक्तियों की विधि के अनुसार देनदारी को ‘कवर’ करने के लिये Title इंश्योरेंस उत्पाद लाने के बारे में सुझाव देने को लेकर कार्यकारी समूह का गठन किया था.

समूह की सिफारिश के आधार पर इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों से संपत्ति की खरीद दस्तावेज को लेकर बीमा पॉलिसी लाने को कहा है.

भारत में टाइटल इंश्योरेंस प्रारंभिक अवस्था में है. इस पर इरडा का सर्कुलर देश में इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करेगा. वर्तमान में, यह उत्पाद केवल भारतीय बाजार में प्रमोटरों/डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है, इस सर्कुलर में नियामक ने अलॉटी/इंडिविजुअल खरीदार के लिए एक खुदरा नीति पेश करने का सुझाव दिया है.

IRDAI ने Covid पॉलिसी जारी रखने की तारीख बढ़ाई

इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना स्‍पेशल इंश्‍योरेंस पॉलिसी को 6 महीने का एक्‍सटेंशन दे दिया है. इरडा ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया. अब 31 मार्च 2022 तक आम लोग कोरोना से जुड़ी पॉलिसी खरीद और रिन्यूअल कर पाएंगे. इंश्‍योरेंस रेग्‍युलेटर ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए स्पेशल कोरोना पॉलिसी कोरोना कवच पिछले साल लॉन्च करने का आदेश दिया था. इन पॉलिसी का रिन्युअल 30 सितंबर 2021 तक ही था लेकिन अब इसकी मियाद अगले 6 महीने और बढ़ा दी गई है. काफी कम प्रीमियम में हॉस्पिटल के खर्च को कवर करने वाली कोरोना कवच पॉलिसी को काफी जोरदार रिस्पॉन्स मिला है

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीते साल सभी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा के रूप में अलग-अलग लाभ के साथ ‘कोरोना कवच’ (Corona Kavach) और ‘कोरोना रक्षक’ (Corona Rakshak) पॉलिसी लाने को कहा था.

Published - September 14, 2021, 01:55 IST