'बीमा सुगम' को IRDAI की मंजूरी, एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सारे बीमा

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में आठ जरूरी नियमों को मंजूरी दी

'बीमा सुगम' को IRDAI की मंजूरी, एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सारे बीमा

बीमा नियमों को आसान बनाने और ग्राहकों की सहूलियत के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ( IRDAI) ने शुक्रवार को अपनी बोर्ड बैठक में आठ जरूरी नियमों को मंजूरी दी. इनमें ‘बीमा सुगम’ प्लेटफॉर्म भी शामिल है. यह एक ऐसा इलेक्‍ट्रॉनिक मार्केट प्‍लेस होगा जहां सभी तरह की बीमा की जानकारी होगी. नतीजतन ग्राहक एक ही जगह से कोई भी बीमा खरीद सकेंगे. इसके लिए उन्‍हें अलग-अलग कंपनियों की वेबसाइट देखने या एजेंट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसके अलावा बीमा नियामक ने कुछ दूसरे नियमों की भी मंजूरी दी. जिसमें बीमा उत्‍पाद नियम भी एक है. इसमें सरेंडर वैल्‍यू रेगुलेशन को जोड़ा गया है. नए नियम के तहत सरेंडर वैल्‍यू को गारंटीड सरेंडर वैल्‍यू और स्‍पेशल सरेंडर वैल्‍यू के साथ शामिल किया जाएगा.

मोटर टीपी बीमा के लिए अपडेट होंगे नियम

इरडा ने ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड-पार्टी (टीपी) बीमा के तहत नियमों को अपडेट किया गया है. अब ग्रामीण दायित्वों की जिम्‍मेदारी ग्राम पंचायत की होगी. विभिन्न योजनाओं के तहत कार्डधारकों और लाभार्थियों को कवर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है. मोटर टीपी के तहत मेजरमेंट यूनिट में माल और यात्री ले जाने वाले वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए कवरेज का नवीनीकरण होगा.

इन नियमों को भी मिली मंजूरी

बोर्ड ने पंजीकरण, पूंजी संरचना, शेयरों के हस्तांतरण और बीमाकर्ताओं के संयोजन से संबंधित नियमों को मंजूरी दी है. इसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस को भी हरी झंडी दी गई है. बोर्ड ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के पंजीकरण और संचालन से संबंधित नियमों को भी पास कर दिया है. साथ ही बीमाकर्ताओं के वित्त और निवेश कार्यों को कवर करने वाले नियमों को भी हरी झंडी दिखाई गई है. इरडा ने पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए खास नियमों की मंजूरी दी.

Published - March 23, 2024, 01:16 IST