Insurance Policy Holders के लिए बड़ी खबर! अब 30 सितंबर तक घर बैठे मिलेगी ये सुविधा

Insurance Policy latest Alert- इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने समय सीमा को छह महीने और बढ़ा दी है.

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पॉलिसी लेते वक्त, आपको स्पष्ट रहना चाहिए कि आपको कितने कवर की आवश्यकता है. इस सामान्य नियम यह है कि, यह बीमित राशि आपकी सालाना आय का 15-20 गुना होना चाहिए.

पॉलिसी लेते वक्त, आपको स्पष्ट रहना चाहिए कि आपको कितने कवर की आवश्यकता है. इस सामान्य नियम यह है कि, यह बीमित राशि आपकी सालाना आय का 15-20 गुना होना चाहिए.

Insurance Policy: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा नियामक IRDAI ने बड़ा फैसला किया है. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बीमा रेग्युलेटर इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी (Electronic Policies) यानी ई-पॉलिसी जारी करने समय सीमा को छह महीने और बढ़ा दी है. अब बीमा कंपनियां 30 सितंबर तक ई-पॉलिसी जारी कर सकती हैं.

अगस्त में बीमा नियामक ने बीमाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक पॉलिसीधारक की ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी जीवन बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) भेजने की अनुमति दी थी. इससे पहले, कंपनियों को डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी भेजनी होती थी, भले ही एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पॉलिसी खरीदी गई हो.

कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए वायरस से निपटने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं ने पॉलिसी (Insurance Policy) डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने और भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता जाहिर की थी.

बीमाकर्ता अब सितंबर के अंत तक पॉलिसीधारक की ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी जीवन बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) भेजना जारी रख सकते हैं. हालांकि, अगर कोई पॉलिसीधारक हार्ड कॉपी पर जोर देता है, तो कंपनियों को इसे बिना किसी शुल्क के जारी करना होगा. अगर बीमाकर्ता ने पॉलिसीधारक की सहमति प्राप्त कर ली है तो फिजिकल पॉलिसी अब अनिवार्य नहीं हैं.

Published - March 23, 2021, 08:17 IST