कहीं डूब न जाए आपका बीमा क्लेम?

प्राकृतिक आपदा में आपका घर गिर जाए तो बीमा के लिए जानिए कब तक कर सकते हैं क्लेम

कहीं डूब न जाए आपका बीमा क्लेम?

क्या आपको पता है… बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में आपका घर गिर जाए तो बीमा के लिए कब तक क्लेम कर सकते हैंअगर समय रहते यह काम नहीं किया तो आपका बीमा क्लेम खारिज हो सकता है.

हालांकि बीमा नियामक इरडा (IRDAI) की ओर से क्लेम दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं हैलेकिन बीमा कंपनियां चाहती हैं कि प्राकृतिक आपदा बीमा से जुड़े क्लेम का आवेदन उन्हें 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिएहेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम में भी इसी तरह के नियम हैं.

बीमा कंपनियों की ओर से क्लेम दाखिल करने के लिए 30 दिन का स्डैंडर्ड पीरियड यानी मानक समय निर्धारित कर रखा हैलेकिन इस काम के लिए आपको समय बिलकुल बर्बाद नहीं करना चाहिएइस मामले में आप जितनी ज्यादा देरी करेंगेआपको उतना ही अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

क्या कहते एक्सपर्ट?

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के हेडप्रॉपर्टी अंडरराइटिंग गुरदीप सिंह बत्रा कहते हैं कि अगर बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो इसकी बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी देनी चाहिएइसके बाद जल्द से जल्द बीमा क्लेम के लिए आवेदन करेंइससे बीमा कंपनी के सर्वेयर को नुकसान का अनुमान लगाने में आसानी हो जाएगी और पीड़ित को जल्द क्लेम मिल जाएगाहालांकि क्लेम के लिए एक महीने का मानक समय हैविशेष परिस्थितियों में एक महीने बाद भी क्लेम किया जा सकता हैहालांकि इस दौरान बीमा कंपनी क्लेम करने में देरी का वाजिब कारण पूछेगीसंतोषजनक जवाब मिलने पर क्लेम पर ही विचार किया जाएगा.

क्या है कारण?

दरअसलक्लेम में देरी होने पर बीमा कंपनी को नुकसान कैसे हुआइसकी असल वजह क्या हैइस बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिल पातेहालांकि आपदा के दौरान यह भी हो सकता है कि बीमा व आईडी से जुड़े मूल कागज नष्ट हो जाएंलेकिन बीमा कंपनी को इन कागजों के बिना भी नुकसान की सूचना तो दे ही सकते हैंअगर कोई व्यक्ति बीमा कंपनी को सूचना नहीं देता और क्लेम करने में देरी करता है तो बीमा कंपनी इस मामलों संदेह के दायरे में रखती हैंइस वजह से जांचपरख ज्यादा होती हैऐसे में क्लेम खारिज होने के आसार बढ़ जाते हैं.

नुकसान होने पर क्या करें?

अगर आपके मकान या दुकान को बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ हैतो इसकी सूचना ईमेल या टोल फ्री नंबर के जरिए बीमा कंपनी को देंप्रॉपर्टी को हुए नुकसान की कुछ फोटो और वीडियो बना लेंइसके बाद घर में हुए नुकसान की लिस्ट बनाएंघर को दोबारा बनाने या मरम्मत कराने में कितना पैसा लगेगाइसके बारे में किसी ठेकेदार से अंदाजा ले लें.

जब तक बीमा कंपनी का सर्वेयर निरीक्षण न कर ले तब तक घर की मरम्मत नहीं कराएंघर में रखा जो सामान क्षतिग्रस्त हुआ हैउसे इधर से उधर न करेंहालांकि घर में मौजूद सामान को और अधिक नुकसान न पहुंचेइसके उपाय कर सकते हैंआपको जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका मोटे पर अनुमान के साथ जल्द क्लेम फाइल कर कर दें ताकि समय पर भुगतान मिल जाए.

Published - July 27, 2023, 08:06 IST