बीमा का पैसा पत्नी, बच्चों को मिले, इसके लिए करना होगा ये काम

बीमा राशि आपकी पत्नी और बच्चों को ही मिले यह सुनिश्चित करने के लिए आपको MWP अधिनियम के तहत टर्म बीमा पॉलिसी खरीदनी चाहिए.

  • Team Money9
  • Updated Date - August 18, 2021, 03:38 IST
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Picture: Pixabay - टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में केवल नॉमिनी का नाम जोडने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि आपके लाभार्थी नामांकित व्यक्ति (पत्नी और बच्चों) को आपकी मृत्यु के बाद सम एश्योर्ड मिल ही जाएगी.

Picture: Pixabay - टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में केवल नॉमिनी का नाम जोडने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि आपके लाभार्थी नामांकित व्यक्ति (पत्नी और बच्चों) को आपकी मृत्यु के बाद सम एश्योर्ड मिल ही जाएगी.

Married Women Property Act: जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आपका मकसद आपकी पत्नी और बच्चों को बीमा राशि का लाभ पहुंचाना और उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना होता है. इसके लिए आप नॉमिनी में उनका नाम लिखवा सकते हैं. लेकिन, केवल नोमिनी में उनका नाम लिखवाने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि बीमा का लाभ उन्हें मिलेगा. बीमा राशि पर आपके लेनदारों का पहला क्लेम लागू होता है, उसके बाद आपकी पत्नी और बच्चों को राशि प्रदान की जाती है.

कई मामलों में बीमा राशि पर परिवार के अन्य सदस्य भी दावा कर सकते हैं. ऐसे में आपकी पत्नी और बच्चों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आपको मैरिड विमिन प्रॉपर्टीज (MWP) एक्ट 1874 का सहारा लेना चाहिए. इसके तहत टर्म पॉलिसी लेने से आपके न रहने पर बीमा की राशि अकेले आपकी पत्नी और बच्चों को ही मिलेगी.

MWP अधिनियम क्या है?

मैरिड विमिन प्रॉपर्टीज (MWP) एक्ट 1874 का सेक्शन 6 कहता है कि किसी भी विवाहित व्यक्ति द्वारा अपने जीवन पर लिए गए बीमा की राशि पर, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, केवल उसकी पत्नी और बच्चों का हक है. यानी आपकी बीमा राशि सीधे आपकी पत्नी/बच्चों तक पहुंचती है, जो उन्हें आपके द्वारा दिए गए किसी भी ऋण या देनदारियों से बचाती है. इस प्रकार, ऋण की अदायगी के लिए राशि को संलग्न या दूर नहीं किया जा सकता है.

MWP के साथ पॉलिसी कैसे खरीदें

आपको पॉलिसी लेते समय बीमा आवेदन के साथ एक MWP परिशिष्ट को भरना और उस पर हस्ताक्षर करना होता है. कुछ बीमाकर्ताओं के पास आवेदन पत्र में भी यह विकल्प होता है और पॉलिसीधारकों को MWP अधिनियम के तहत केवल ‘हां’ विकल्प चुनने की आवश्यकता होती है.

नॉमिनी नहीं बदल सकते

यदि MWP अधिनियम के तहत एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है, तो पॉलिसी लेने के समय एक बार चुने गए लाभार्थी नामांकित व्यक्ति को भविष्य में नहीं बदला जा सकता है. तलाक होने पर ही नॉमिनी बदल सकते है. एक बार बेनिफिशियल नॉमिनी के रूप में किसी का नाम दर्ज हो जाने के बाद इस रकम पर कोई और दावा नहीं कर सकता.

माता-पिता भी नहीं

MWP अधिनियम के तहत लाभार्थियों के रूप में माता-पिता को नहीं जोड़ा जा सकता है. केवल आपकी पत्नी या बच्चों को ही लाभकारी नामांकित व्यक्ति बनाया जा सकता है.

पॉलिसी पर प्रभाव नहीं पड़ता

MWP अधिनियम के तहत टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पॉलिसी की विशेषताएं, लाभ और अन्य नियम और शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. यह अधिनियम मूल रूप से ऋणों, परिवार के सदस्यों या किसी भी अन्य लेनदारों के पुनर्भुगतान से सुरक्षा के रूप में काम करता है.

मौजूदा पॉलिसी को MWP के साथ नहीं जोड़ सकते

MWP के तहत टर्म पॉलिसी को किसी भी दायित्व के निर्माण से पहले और पॉलिसी की खरीद के समय निष्पादित करने की आवश्यकता होती है. इसका मतलब है कि आप अपनी मौजूदा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को MWP एक्ट के तहत संशोधित नहीं करवा सकते.

क्या मुझे यह विकल्प चुनना चाहिए?

सभी विवाहित व्यक्ति MWP अधिनियम के तहत टर्म इंश्योरेंस का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य आपकी पत्नी और बच्चों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करना है. आपने किसी भी तरह का ऋण लिया है, तो आपको MWP अधिनियम के तहत अवश्य टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए.

यदि आप कल इस दुनिया में नहीं रहते तो ऐसे मामले में आपकी पॉलिसी का लाभ लेनदारों को नहीं बल्कि सबसे पहले आपकी पत्नी एवं बच्चों को मिलेगा.

Published - August 18, 2021, 03:38 IST