Home Insurance: भूकंप से लेकर ताला-चाबी के रिप्लेसमेंट तक होगा कवर

Home Insurance: मकान के ढ़ांचे के अलावा घरेलू सामानों को भी कवर कर सकते हैं. सालाना प्रीमियम बीमित राशि का महज 0.06 से लेकर 0.2 फीसदी तक ही होता है.

Insurance, IRDA, Insurance Fraud, Insurance Regulator, Insurance Mis-selling,

यदि आपने 30 लाख रुपये के साथ सामान के लिए और 5 लाख रुपये का कवर लिया है, तो आपको लगभग 2 हजार रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा. आप चोरी-डकैती, घरेलू सामानों की टूट-फूट आदि के लिए भी अतिरिक्त कवर ले सकते हैं. ऐसे में आपका सालाना प्रीमियम 5-6 हजार रुपये का होगा.

यदि आपने 30 लाख रुपये के साथ सामान के लिए और 5 लाख रुपये का कवर लिया है, तो आपको लगभग 2 हजार रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा. आप चोरी-डकैती, घरेलू सामानों की टूट-फूट आदि के लिए भी अतिरिक्त कवर ले सकते हैं. ऐसे में आपका सालाना प्रीमियम 5-6 हजार रुपये का होगा.

Home Insurance: आपके मकान और उससे जुड़ी मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए Home Insurance पॉलिसी आवश्यक होती है. इसके जरिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय दुर्घटनाओं से अपने मकान पर किए निवेश को आप सुरक्षित कर सकते हैं. इसमें प्रीमियम का आंकलन मकान की वैल्यू के बजाए बिल्डिंग लागत के आधार पर किया जाता है. मकान के ढ़ांचे के अलावा, आप घरेलू सामानों को भी कवर कर सकते हैं. इसमें सालाना प्रीमियम, कुल बीमित राशि का महज 0.06 से लेकर 0.2 फीसदी तक ही होता है. मसलन, यदि आपने 30 लाख रुपये के साथ सामान के लिए और 5 लाख रुपये का कवर लिया है, तो आपको लगभग 2 हजार रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा. आप चोरी-डकैती, घरेलू सामानों की टूट-फूट आदि के लिए भी अतिरिक्त कवर ले सकते हैं. ऐसे में आपका सालाना प्रीमियम 5-6 हजार रुपये का होगा.

होम इंश्योरेंस में किसे कवर किया जाता है?

> भूकंप, बाढ़, अग्नि जैसी प्राकृतिक आपादाओं के खिलाफ कवर.

> चोरी, डकैती, दंगा, हड़ताल आदि जैसी मानवीय घटनाएं.

> टीवी जैसे उत्पाद.

> मकान के ढांचे समेत गैरेज, स्वीमिंग पूल, टैरेस आदि.

> पालतु पशु, पर्स गुम हो जाना, किराया घाटा, एटीएम कवर, ताला-चाबी रिप्लेसमेंट जैसे अतिरिक्त कवर.

क्या कवर नहीं किया जाता?

> युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, क्रांति वगैरह के कारण हुए नुकसान.

> रेडिएशन या रेडियोएक्टिविटी के कारण हुआ नुकसान.

> सामान्य टूट-फूट.

> पॉलिसी खरीदने से पहले मौजूद चोट, बीमारी, डैमेज.

> सरकारी कुर्की, अधिग्रहण, विनाश के कारण हुआ नुकसान.

Published - September 21, 2021, 11:42 IST