कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा नहीं मिलने से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और बीमा नियामक IRDA (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी) को नोटिस भेजा है. यह नोटिस दिल्ली की सुनीता गोयल और उनके दो बच्चों की याचिका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. सुनीता का कहना है कि उनके पति गुलशन कुमार गोयल की मौत कोविड की वजह से हुई. बीमा कंपनी ने इलाज के दौरान हुए खर्च उठाने से इंकार कर दिया.
गोयल परिवार ने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से फैमिली मेडीक्लेम पॉलिसी ले रखी थी. इलाज के दौरान गुलशन कुमार गोयल की मौत हो गई. उनके इलाज पर 5.33 लाख रुपए खर्च हुए थे. इसका भुगतान सुनीता ने कर दिया है. पॉलिसी के तहत उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया था, मगर उन्हें सिर्फ 1.95 लाख रुपए ही रिफंड किए गए. कंपनी का कहना था कि इलाज का खर्च ज्यादा लिया गया है.
अपनी याचिका में सुनिता ने इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल से 25 लाख का मुआवजा मांगा है. साथ ही उन्होंने IRDA से गुहार लगाई है कि वह संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ा कदम उठाए.