क्या GST बढ़ा देता है इंश्योरेंस का बोझ? पॉलिसी लेने से पहले ऐसे चेक करें अपना प्रीमियम

GST on Insurance- प्रीमियम की कीमत के आधार पर आपको इंश्योरेंस नहीं चुनना है, बल्कि इंश्योरेंस के साथ प्रीमियम पर लगने वाले GST को भी समझना चाहिए.

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धीरज अपने लिए लाइफ कवर (Life Cover) लेना चाहते थे और इनका बजट था 1500 रुपए. जब धीरज ने इंश्योरेंस (Insurance) एग्जीक्यूटिव से बात की तो उन्हें बताया गया कि 1 करोड़ के सम एश्योर्ड वाले लाइफ टर्म (Life Term) का मंथली प्रीमियम 1409 रुपए है. धीरज को ये डील अच्छी भी लगी और बजट में फिट भी लग रही थी. लेकिन, जब पेमेंट का समय आया तो प्रीमियम बैठा 1663 रुपए. धीरज को लगा कि टर्म प्लान बेचने के चक्कर में इन्हें कम प्रीमियम बताया गया, लेकिन पूछने पर पता चला कि इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% के हिसाब से GST लगता है जिससे कि प्रीमियम का फाइनल पेमेंट 254 रुपए से बढ़ गया. मतलब एक साल में कुल 3048 रुपए का एडिशनल खर्चा जो GST की वजह से बढ़ गया है.

प्रीमियम की कीमत के आधार पर आपको इंश्योरेंस नहीं चुनना है, बल्कि इंश्योरेंस के साथ प्रीमियम पर लगने वाले GST को भी समझना चाहिए. चाहे लाइफ इंश्योरेंस के टर्म या एंडाउमेंट प्लान हो, ULIP , हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या ऑटो इंश्योरेंस- ध्यान रहे सभी के प्रीमियम पर 18% GST की देनदारी बनती है.

फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और थेफ्ट इंश्योरेंस पर भी GST लागू होता है. GST पर कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है इसलिए ये भार कंपनियां सीधे कंज्यूमर पर ही डीलती हैं जिस वजह से प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ जाती है. सरकार की इंश्योरेंस स्कीम जैसे की PM व्य वंदना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना, वरिष्ठ बीमा योजना में GST नहीं लगता है.

सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में प्रीमियम के 10% पर ही GST लगेगा. और दूसरी पॉलिसीज में पहले साल के प्रीमियम के 25% पर GST लगेगा और दूसरे साल से प्रीमियम के 12.5% पर GST लगेगा. 1000 रुपए का अगर प्रीमियम है तो इसके 25% यानि की पहले साल 250 रुपए पर 18 परसेंट GST जो कि होगा करीब 62 रुपए और फिर दूसरे साल से 12.5% पर GST यानि 125 रुपए पर 18% पर बनेगा 22.50 रुपए. लाइफ इंश्योरेंस कवर के पूरे प्रीमियम पर GST लगता है.

GST प्रीमियम के बोझ को तो बढ़ा रहा है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कहती हैं कि इंश्योरेंस खरीदारों के लिए अच्छी बात ये है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर उन्हें सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट मिल जाएगी. बस ध्यान रखें कि प्रीमियम प्लस GST टैक्स छूट की सीमा के अंदर रहे. मतलब अगर 80C की छूट क्लेम कर रहें हैं तो 1.5 लाख से तक की ही छूट मिलेगी और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट ले रहें हैं तो ये 25,000 रुपए से ज्यादा न हो.

Published - March 17, 2021, 06:14 IST