क्या आप जानते हैं कि जीवन बीमा पॉलिसियों को खरीदते समय आपको Goods and Services Tax (GST) का भुगतान भी करना पड़ता है?
दिलचस्प बात यह है कि सभी तरह की जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए एक GST दर लागू नहीं होती है, क्योंकि कुछ मामलों में पॉलिसी के प्रकार के साथ-साथ पॉलिसी के साल के आधार पर भी दर अलग हो सकती है.
इन पॉलिसियों पर अलग-अलग दरें कैसे लागू होकर बीमा खरीदने की लागत को बढ़ाती हैं. इस पर एक नजर डालते हैं.
टर्म पॉलिसियां (term policies), जो कि सबसे सस्ते प्रकार के बीमा माने जाते हैं. इन पर 18% जीएसटी (GST) लगाया जाता है.
इसलिए, अगर टर्म प्लान के लिए आपका सालाना प्रीमियम 17,700 रुपये है, तो आप बेसिक कवरेज के लिए 15,000 रुपये और जीएसटी के लिए 2,700 रुपये का भुगतान करते हैं.
अगर आप गंभीर बीमारी(critical illness) या व्यक्तिगत दुर्घटना (personal accident ) कवर जैसे राइडर्स का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अतिरिक्त प्रीमियम पर भी जीएसटी का भुगतान करना होगा.
कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस(Canara HSBC OBC Life Insurance) के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तरुण रुस्तगी कहते हैं, ” टर्म प्लान के कुल प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है”.
टर्म प्लान (term plans) के मुकाबले, यूलिप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ी पॉलिसियां हैं और इसके दो भाग हैं- निवेश और बीमा. इन पॉलिसियों में, जीएसटी पूरे प्रीमियम पर नहीं बल्कि विभिन्न शुल्कों के लिए काटी गई रकम पर लगाया जाता है.
इसलिए, विभिन्न कटौतियों के बाद निवेश किए गए पैसे पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है. रुस्तगी ने कहा, “यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान(Unit Linked Insurance Plans) में प्रीमियम (premium) या फंड वैल्यू (fund value ) से काटे गए विभिन्न शुल्कों पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है”.
पुरानी चली आ रही योजनाएं पॉलिसी खरीदने के साल के आधार पर जीएसटी वसूलती है. बाद के सालों की तुलना में पहले साल की दर ज्यादा होती है.
अमित शर्मा, संस्थापक और सीईओ eExpedise हेल्थकेयर ने कहा “पारंपरिक पॉलिसी(Traditional Plans ) में पहले साल के प्रीमियम के लिए जीएसटी 4.5% है और उसके बाद के सालों पर 2.25% है, तो ये देखा जा सकता है कि पारंपरिक पॉलिसी में जीएसटी खरीद वर्ष पर निर्भर करता है ”.
करदाताओं के बीच अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये है कि क्या जीवन बीमा प्रीमियम पर जो आयकर काटा गया है.
उस रकम में जीएसटी शामिल है या नहीं, तो आपको बता दें कि प्रीमियम पर दी जाने वाली आयकर छूट में जीएसटी (GST) भी शामिल होता है.
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (health insurance plans ) के लिए धारा 80डी (Section 80D) के तहत इन फायदों को भुनाया जा सकता है, जबकि यूलिप, टर्म बीमा और पारंपरिक नीतियों के लिए धारा 80सी (Section 80C) के तहत कर छूट दी जाती है.
रुस्तगी ने कहा, “आयकर नियमों ( Income-tax regulations ) के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 80 सी (Section 80C of the Income Tax Act) के तहत जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान को आयकर से अलग रखा गया है.
80C के तहत आप जीवन बीमा पर जो भी प्रीमियम भुगतान करते हैं, वो आयकर कटौती से मुक्त होता है. इसलिए जीवन बीमा प्रीमियम पर भुगतान किया गया जीएसटी (GST ) करदाताओं के लिए आयकर कटौती से मुक्त होगा ”.