EDLI benefits: क्या आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सभी सदस्यों का जीवन बीमा होता है? EDLI योजना के लिए कर्मचारियों को अलग से नामांकन करने की जरूरत नहीं है. EPF स्कीम की सदस्यता लेने वाले सभी कर्मचारी अपने आप इस सुविधा के लिए नामांकित हो जाते हैं. इस स्कीम में आयु और अन्य व्यक्तिगत वजहों से किसी भी कर्मचारी की पात्रता प्रभावित नहीं होती है.
जानिए स्कीम के बारे में?
यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 1976 में शुरू की गई थी. इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित किया जाता है. इस स्कीम का मकसद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है.
नामांकन और प्रीमियम
EDLI योजना के लिए कर्मचारियों को अलग से नामांकन करने की जरूरत नहीं है. EPF स्कीम की सदस्यता लेने वाले सभी कर्मचारी अपने आप इस सुविधा के लिए नामांकित हो जाते हैं. इस स्कीम में आयु और अन्य व्यक्तिगत वजहों से किसी भी कर्मचारी की पात्रता प्रभावित नहीं होती है.
EDLI स्कीम के तहत बीमा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को किसी भी तरह का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है. कानून के अनुसार, इम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाली कंपनी कुछ राशि जमा करती है, जो कि काफी कम होता है.
किसे मिल सकता है इस बीमा का लाभ
नौकरी के दौरान बीमित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी बीमा का लाभ लेने के लिए पात्र होता है. अगर इंश्योरेंस स्कीम में नॉमिनी की जानकारी नहीं है, तो कानूनी तौर पर जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे एकमुश्त भुगतान मिलता है.
कुछ महीने पहले EDLI स्कीम के तहत दिए जाने वाले लाभ को सरकार ने बढ़ाया है. इसके तहत अब नॉमिनी या परिवार का सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक कारणों या दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु होने पर 7 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र है.
इन दस्तावेज़ों की पड़ेगी जरूरत
EDLI योजना के तहत क्लेम करने के लिए आवेदक को इन दस्तावेज़ों को जमा करना होगा:
1. बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र.
2. जिस खाते में आप भुगतान चाहते हैं उसके कैंसल्ड चेक की एक कॉपी.
3. विधिवत भरा हुआ फॉर्म 5 IF.
आप इस फॉर्म को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें. https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5IF.pdf
4. दावेदार के कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र.
5. नाबालिग की ओर से दावा किए जाने की स्थिति में अभिभावक प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो नाबालिग का नैसर्गिक अभिभावक नहीं है.