मनी9 हेल्पलाइन: क्या एकमुश्त भुगतान वाली एंडोवमेंट पॉलिसी सरेंडर करने का वक्त आ गया है?

Endowment Policy: अगर आप अब पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, तो आपको पूरे दिए जा चुके प्रीमियम का सिर्फ 30%-40% हिस्सा मिलेगा.

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Endowment Policy: अधिकतर लोगों की पसंद एकमुश्त एंडोवमेंट पॉलिसी होती है. पॉलिसी से 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है.

लेकिन जब आप 80-सी के दूसरे फायदे तलाशेंगे, तब यह लगता है कि क्‍या अपनी हाई-प्रीमियम वाली एंडोवमेंट पॉलिसी को जारी रखना चाहिए या सरेंडर कर देना चा‍ह‍िए.

इसके लिए मनी9 के रीडर्स ने फिसडम के इंश्योरेंस हेड श्रेयांस विजय से एंडोवमेंट पॉलिसी से जुड़े कुछ सवाल किए और जाना कि कौन सा विकल्प बेहतर है?

सवाल:

मेरे अंकल LIC एजेंट हैं और मैंने पांच साल पहले टैक्स बचाने के लिए 15 साल प्रीमियम पेमेंट वाली एक पॉलिसी खरीदी थी, लेकिन मेरा ईपीएफ योगदान मेरी 80सी बचत से अधिक है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए? मेरी पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 1,02,225 है और पॉलिसी बंद करनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए?

जगरोशन सिंह, नई दिल्ली.

जवाब:

एंडोवमेंट पॉलिसी का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है. ये पॉलिसी इस उम्मीद से तैयार की गई है कि ग्राहक पूरे टेन्योर तक पॉलिसी का प्रीमियम देगा. अगर आप अब पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, तो आपको पूरे दिए जा चुके प्रीमियम का सिर्फ 30%-40% हिस्सा मिलेगा.

सरेंडर करने पर क्या होगा?

1. पॉलिसी सरेंडर होने के बाद आपको इसमें मिल रहा लाइव कवर खत्म हो जाएगा.
2. पॉलिसी को फिर आप भविष्य में नहीं चालू करवा पाएंगे.
3. पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ग्राहक को देनी पड़ेगी.

अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत है

अगर पॉलिसी में पैसे निकालने का विकल्प मौजूद है, तो आप एक हिस्सा पैसा एक निश्चित वक्त के बाद निकाल सकते हैं. साथ ही आप इस पॉलिसी के आधार पर लोन भी ले सकते हैं.

अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है तो

1. अगर पॉलिसी में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आपको निवेश जारी रखना चाहिए और भविष्य में सभी प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए. अन्य सभी लाइफ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी की मैच्योर वैल्यू पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.

2. अगर आपको तत्काल पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप पॉलिसी को पेड-अप पॉलिसी में बदल सकते हैं. क्‍योंकि ये पॉलिसी पांच सालों से चालू है, तो ये पेड-अप पॉलिसी में बदली जा सकती है. आमतौर पर मैच्योरिटी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होती है.

पॉलिसी सरेंडर में इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.

– पॉलिसी बॉन्ड की ऑरिजिनल कॉपी
-LIC पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074 का प्रिंटआउट
– पॉलिसी होल्डर को LIC एनईएफटी फॉर्म का उपयोग करना होगा
– पहचान पत्र
– कैंसल्ड चेक

Published - July 6, 2021, 02:40 IST