मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: कोरोना महामारी के इस दौर में हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यक हो गया है. यह हमें वित्तीय संकट में फंसने से बचाता है और हमारे मेडिकल खर्चों को वहन करता है. राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई हुई है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये के चिकित्साा बीमा का लाभ दे रही है. आइए इस योजना की खास बातें जानते हैं.
1. इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा है.
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को योजना में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है. इनका बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
3. लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इनका भी बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
4. अन्य परिवारों को 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
5. आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है. जन आधार कार्ड न होने पर सबसे पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा.
6. इस योजना का लाभ एक मई 2021 से प्रारंभ हो गया है. इसके लिए पंजीकरण 30 अप्रैल 2021 के बाद बंद हो गए हैं.
7. इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु रू. 50,000/- प्रतिवर्ष तथा गम्भीर बीमारियो हेतु रू. 4.50 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है. यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है.
8. राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई थी.