ABVKY: नौकरी पर आए संकट को ऐसे दूर करेगी ये स्‍कीम, जानें इसकी खासियतें

ABVKY: कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है, तो आपको इस योजना के तहत नौकरी जाने पर भी 24 महीने तक सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे

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PIXABAY: प्रतिकात्‍मक चित्र, किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

PIXABAY: प्रतिकात्‍मक चित्र, किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

ABVKY: नौकरी पर संकट आन पड़ा है, तो चिंता करने की बात नहीं है. आप सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ABVKY का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपकी कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है, तो आपको इस योजना के तहत नौकरी जाने पर भी 24 महीने तक सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत यह लाभ मिलता है. हालांकि इसके लिए बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया होना जरूरी है.

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

फॉर्म को भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है.

इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

ऐसे में नहीं मिलता फायदा

किन्हीं कारणों से इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. मसलन, भले ही कोई व्यक्ति ईएसआईसी से बीमित हो, लेकिन किसी गलत व्यवहार की वजह से उसे कंपनी से निकाला गया हो.

अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

78 दिनों का अंशदान होना जरूरी

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर नामांकित व्यक्ति की नौकरी अगर कोरोना संकट के चलते गई है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. ऐसे लोगों को तीन महीने तक उनकी सैलरी की 50 फीसद राशि प्रदान की जाएगी.

यह मदद उन लोगों को मिलेगी जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई होगी. ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर–रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है. हालांकि इसके लिए बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया होना जरूरी है.

मिली ये राहत

बीते 30 जून को इस योजना की डेडलाइन खत्म हो रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी है. मतलब ये कि योजना का लाभ अब एक साल और लिया जा सकता है. ये जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से सदन में दी गई है.

Published - July 28, 2021, 12:48 IST