केन्द्र ने 16 फरवरी को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को बताया कि वह ‘नेटफ्लिक्स’ (Netflix) और ‘अमेजन प्राइम’ (Amazon Prime) जैसे ओटीटी मंचों (OTT Platforms) को विनियमित करने के लिए ‘‘कुछ कदम ’’ उठाने को लेकर विचार कर रहा है.
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केन्द्र से एक स्वायत्त निकाय द्वारा ओटीटी (ओवर द टॉप – Over The Top) के विनियमन (Regulation) के अनुरोध वाली याचिका पर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
इससे पहले, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि केन्द्र ओटीटी मंचों (OTT Platforms) को विनियमित करने के लिए कुछ कदम उठाने को लेकर विचार कर रहा है.
CJI ने जैन से यह जानना चाहा कि सरकार के ये कदम क्या होंगे और उनसे छह साप्ताह में याचिका पर जवाब दायर करने को कहा.
शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने पिछले साल 15 अक्टूबर के केन्द्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (Internet And Mobile Association of India) को नोटिस जारी किया था.
अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अपूर्वा अरहरिया द्वारा दायर याचिका में विभिन्न ओटीटी / स्ट्रीमिंग (OTT/Streaming) और डिजिटल मीडिया मंचों पर मौजूद सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित बोर्ड / संस्थान / एसोसिएशन की मांग भी की गई है.