आयकर विभाग (Income Tax Department) ने रविवार को कहा कि उसने इस साल छह सितंबर तक 70,120 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है. इसमें से 24.70 लाख से अधिक मामलों में 16,753 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किए गए हैं और 1.38 लाख मामलों में 53,367 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं. इस बारे में आयकर विभाग ने ट्वीट भी किया है. इसमें बताया कि “सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) 1 अप्रैल, 2021 से 6 सितंबर, 2021 के बीच 26.09 लाख से अधिक करदाताओं को 70,120 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी करता है.”
बता दें कि CBDT ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया है. इससे पहले मई में ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाते हुए सीबीडीटी ने 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 70,120 crore to more than 26.09 lakh taxpayers between 1st April, 2021 to 6th September, 2021. Income tax refunds of Rs. 16,753 crore have been issued in 24,70,612 cases &corporate tax refunds of Rs. 53,367 crore have been issued in 1,38,801 cases.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 12, 2021
इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आप विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड का विकल्प दिखेगा, जहां आप स्टेटस चेक कर सकते हैं. जिन्हें अबतक रिफंड नहीं मिला है, उनके लिए विभाग ने सलाह भी जारी की है.
अगर आपकी प्रोफाइल में ITR वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. या साइन की हुई ITR-V फॉर्म को स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेज सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आपके अकाउंट में रिफंड की रकम नहीं आएगी. टैक्सपेयर्स चाहे तो CPC या एसेसिंग अधिकारी के पास शिकायत याचिका दाखिल कर सकते हैं और डिपार्टमेंट से आईटीआर की प्रोसेसिंग तेज किए जाने का आग्रह कर सकते हैं.