इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 51,531 करोड़ रुपये का रिफंड किया जारी, पिछले साल के मुकाबले है कम

पिछले साल अप्रैल से 25 अगस्त 2020 के बीच, 25.5 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 95,853 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया था.

Income Tax Department issued refund of Rs 51,531 crore, much less than last year

फॉर्म 26AS टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स पासबुक की तरह है. इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के अगेंस्ट टैक्सपेयर की सभी ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन शामिल हैं.

फॉर्म 26AS टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स पासबुक की तरह है. इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के अगेंस्ट टैक्सपेयर की सभी ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन शामिल हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल से 23 अगस्त के बीच लगभग 23 लाख टैक्सपेयर्स को 51,531 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. ये पिछले साल की तुलना में कम है. अप्रैल से 25 अगस्त 2020 के बीच, 25.5 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 95,853 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया था. हालांकि सरकार ने तुलनात्मक डेटा नहीं दिया है, लेकिन अधिकारियों ने बीते दिनों पेमेंट के स्लोडाउन के लिए टैक्स पोर्टल में गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया था.

36,696 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड

आयकर विभाग ने रविवार देर शाम ट्वीट किया, ‘सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 23 अगस्त 2021 के बीच 22.99 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 51,531 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया. 21,70,134 मामलों में 14,835 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 1,28,870 मामलों में 36,696 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है. विभाग ने कहा अब तक AY20-21 के लिए ITR में रिफंड दावों का 93% पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है. पिछले एक सप्ताह में 15,269 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं जो जल्द ही करदाताओं को क्रेडिट कर दिए जाएंगे.

पिछले साल रिफंड में आया था 42% का उछाल

पिछले साल सरकार ने रिफंड पर फोकस किया था, जो 42% बढ़कर 2.6 लाख करोड़ रुपये हो गया था. लगभग 2.4 करोड़ टैक्सपेयर्स को भुगतान किया गया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ‘AY 20-21 के पेंडिंग रिफंड के मामलों को हल करने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. इसमें गलत बैंक अकाउंट की जानकारी की वजह से रिफंड के फेल होने जैसे मामले शामिल है. विभाग ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए टैक्सपेयर्स से ऑनलाइन माध्यम से अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल करने का अनुरोध किया है.

विभाग ने AY 21-22 के लिए आईटीआर 1 और 4 की प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी है और रिफंड यदि कोई हो सीधे करदाता के बैंक अकाउंट में जारी किया जाएगा.

Published - August 30, 2021, 07:20 IST