कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया है. यूपी के सभी जिले शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन में रहेंगे. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही मंजूरी होगी.
दूसरी ओर, दिल्ली में शनिवार और रविवार दोनों दिन लॉकडाउन लगा हुआ है. महाराष्ट्र पहले ही वीकेंड के लॉकडाउन को लागू कर चुका है. इसके अलावा देश के कई अन्य शहरों में भी वीकेंड के लॉकडाउन लगाए गए हैं.
दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में रविवार को प्रशासन लॉकडाउन को पूरी तत्परता से लागू कराने में जुटा हुआ है.
यूपी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?
राज्य सरकार साफतौर पर कह चुकी है कि केवल आवश्यक सेवाओं को ही इस दौरान इजाजत दी जाएगी.
रविवार का लॉकडाउन शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगा.
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि रविवार का लॉकडाउन 15 मई तक हर रविवार को रहेगा.
इस दौरान मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी इमर्जेंसी सर्विसेज को छूट रहेगी.
दूसरी ओर, सभी मार्केट, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में शनिवार को एक अहम बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.
इस मीटिंग में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं.
मीटिंग में फैसला हुआ है कि पहले से निर्धारित परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते हैं. इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन आधी क्षमता के साथ चलेगी. साप्ताहिक बन्दी के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंदी से छूट होगी.
सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जनरल ओपीडी का संचालन नहीं होगा.
टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहित करने और ई-संजीवनी एप के प्रचार के लिए कहा गया है.
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी.
इस अवधि में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान चलाया जाएगा.
पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा.
साप्ताहिक बंदी के दौरान शादी-विवाह आदि के पूर्व निर्धारित कार्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न होंगे.
बंद हॉल में अधिकतम 50 एवं खुले मैदान पर होने वाले आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं.
सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति बनी रहे. ऑक्सीजन उपलब्धता की दैनिक समीक्षा होगी.