कोविड-19 से लड़ने में ज्यादा से ज्यादा लोग, कंपनियां और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) को दान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात और हरियाणा ने GST पर राहत देने का ऐलान किया है.
केंद्र पहले ही भारत में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आयात किए गए कोविड–संबंधित मैटीरियल पर IGST माफ करने का ऐलान कर चुका है और अब इन दोनों राज्यों ने कोविड से जुड़े डोनेशन पर GST में छूट दी है.
कब तक मिलेगी छूट
हरियाणा में 30 जून तक कोविड के टीके, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, रेमेडिसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम्स, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन जनरेटर समेत 15 चीजों को दान देने के लिए खरीदने पर GST से छूट मिलेगी, वहीं गुजरात में 30 जुलाई तक ये छूट लागू होगी.
क्या करना होगा?
GST पर रिफंड केवल उन मामलों में दिया जाएगा जहां कोविड संबंधित सामान सरकार, राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किसी संस्थान को स्वास्थ्य कल्याण विभाग के माध्यम से मुफ्त दान किया जाता है.
राज्य का स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ऐसे दान का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा.
इस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के आबकारी और कराधान विभाग में रिफंड का दावा किया जा सकता है. इसके बाद आबकारी विभाग भुगतान की गई GST राशि का रिफंड कर देगा.
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
KPMG के पार्टनर हरप्रीत सिंह बताते हैं, ”दूसरे देशों में मुफ्त कोविड-19 मैटीरियल पर GST या VAT में छूट और बेनिफिट दिए जाते है. भारत में भी इसी दिशा में शुरुआत हुई है. कई कंपनियों ने कर्मचारियों को और सरकार को मुफ्त में कोविड-19 से जुड़े मैटीरियल की फ्री सप्लाई दी है, अब उन्हें ऐसी फ्री सप्लाई पर GST वापस मिलने से काफी राहत मिलेगी.’’
EY के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन बताते हैं, “जो कंपनियां कोविड के इलाज में काम आने वाले सामान दान दे रही हैं उन्हें बेवजह GST का बोझ झेलना पडता है, ऐसे में हरियाणा और गुजरात सरकार ने बहुत ही जरूरी कदम उठाया है.”
डोनेशन पर मिलता है टैक्स डिडक्शन
कई तरह के दान सेक्शन 80G के तहत 100% या 50% डिडक्शन के हकदार होते हैं. सरकार ने पीएम केयर्स फंड में किए गए डोनेशंस को सेक्शन 80जी के तहत 100% डिडक्शन की मंजूरी दी है.
यदि कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड में डोनेशन देती है तो वो भी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत डिडक्शन मांग सकती है. किसी व्यक्ति ने नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुना होगा तो वह भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है.
कितना लगता है GST
कॉटन फेस मास्क पर 5%, अन्य मटीरियल के फेस मास्क पर 12%, हैंड वॉश, अल्कोहल–आधारित सैनिटाइजर, ग्लव्स, डिसइनफेक्टेंट्स, फेस शील्ड & PPE किट, थर्मल चेकिंग इक्विपमेन्ट पर 18% और वेंटिलेटर पर 12% GST लगता है.