इस राज्‍य में आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी, सुबह तक लगाया गया कर्फ्यू

Coronavirus Update:  सिक्किम सरकार ने देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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पिछले 37 दिनों के लिए साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.18% थी, जो 2% से कम थी, जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 1.13% है

पिछले 37 दिनों के लिए साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.18% थी, जो 2% से कम थी, जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 1.13% है

Coronavirus Update: सिक्किम सरकार ने देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. राज्य के गृह विभाग से जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब सिक्किम आने वाले सभी पर्यटकों के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. यह रिपोर्ट 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. पर्यटक के पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट न होने की स्थिति में उन्हें राज्य के नामित परीक्षण केंद्रों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित होटल मालिकों, ट्रेवल एजेंटों और होम स्टे मालिकों की होगी.

रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
इन दिशानिर्देशों में बताया गया है कि रात्रि कर्फ्यू 10.30 बजे से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा. इस अवधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं के अलावा अन्य सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. राज्य के सभी व्यावसायिक स्थल (रेस्तरां, बार, नाइट क्लब, पब, डिस्को, जिम आदि) रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. हालांकि यह नियम होटलों में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा.

शनिवार को बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय
इसके अलावा अगले आदेश तक शनिवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. कंटेंमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी गई है. कार्यक्रम के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.

45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू
दूसरी ओर आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी योग्य लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण भी शुरू हो गया है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने पर प्रारंभिक टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. सभी योग्य सरकारी कर्मचारियों को 01 मई, 2021 तक अनिवार्य रूप से टीकाकरण करने को कहा गया है. 01 मई, 2021 के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सार्वजनिक परिवहन के दौरान प्रारंभिक टीकाकरण प्रमाण पत्र पेश करना होगा. इसी तरह 01 मई के बाद विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी प्रारंभिक टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. यह नए दिशा-निर्देश 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेंगे.

Published - April 2, 2021, 10:59 IST