Union Budget 2024 : अंतरिम बजट (Interim Budget) इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से 7 लाख तक के पेमेंट को TCS में छूट मिल सकती है. यह 7 लाख रुपए की सीमा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 लाख रुपए तक के पेमेंट पर TCS छूट देने की घोषणा की गई थी. हालांकि इसे अभी कानूनी दर्जा नहीं मिला है. कानूनी दर्जा मिलने के लिए पहले फाइनेंस बिल में संशोधन होगा जिसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में इसे शामिल किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन बजट में इसे शामिल किया जाएगा.
सरकार ने पिछले साल क्रेडिट कार्ड्स से की गई पेमेंट्स को 20 फीसद TCS के दायरे में लाने का ऐलान किया था. हालांकि विरोध के बाद क्रेडिट/डेबिट कार्ड से 7 लाख रुपए तक पेमेंट को 20 फीसदी TCS के दायरे से बाहर कर दिया था. वित्तमंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि प्रोसिजर के मामले में किसी तरह की दुविधा से बचने के लिए व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 7 लाख रुपए तक के पेमेंट को एलआरएस की लिमिट से बाहर रखा जाएगा. इसलिए इस पर TCS लागू नहीं होगा. यह लिमिट एक वित्त वर्ष के लागू होगी.
वोट ओन अकाउंट बजट
1 फरवरी को पेश होने वाला बजट वोट-ऑन-अकाउंट होगा. वोट-ऑन-अकाउंट के जरिए सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती महीनों के लिए अपने खर्च के प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी हासिल करेगी.
LRS दायरे में डेबिट कार्ड
डेबिट कार्ड पहले से LRS के दायरे में आते हैं. यह बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं इसलिए इन ट्रांजेक्शन को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है. लेकिन, 2023 में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के बाद क्रेडिट कार्ड भी एलआरएस के दायरे में आ गए थे. बता दें कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक सुविधा है जो निवासी व्यक्तियों को खास वजहों के लिए हर वित्त वर्ष में निश्चित राशि भेजने में सक्षम बनाती है.