देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. RBI की ओर से सोमवार को लगाए गए इस जुर्माने का कारण बैंक की ओर से RBI के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना है. RBI की ओर से इसके लिए बैंक को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया था. भारतीय स्टेट बैंक पर लगाए जुर्माने पर जानकारी देते हुए RBI ने बताया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. RBI ने कहा कि 18 अक्टूबर, 2021 को SBI पर भारतीय रिजर्व बैंक (फ्रॉड क्लासिफिकेशन और कमर्शियल बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट), 2016 के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया.
RBI ने यह जुर्माना अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 46(4) (i) और 51 (1) के साथ सेक्शन 47A (1) (c) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया है. RBI की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि RBI की इस कार्रवाई का बैंक और ग्राहकों के लेनदेन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा.
RBI ने बताया कि SBI के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई थी इस दौरान अनियमितता का पता चला, जिसे लेकर केंद्रीय बैंक ने SBI को एक नोटिस भी जारी कर उसे कारण बताने के लिए कहा गया था. वहीं स्टेट बैंक से पूछा गया कि नियमों की इस अनदेखी को लेकर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. वहीं व्यक्तिगत सुनवाई और बैंक की ओर से नोटिस का जवाब देने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोपों की पुष्टि होने पर SBI पर मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है.