SBI ने ग्राहकों को दी ये सलाह, जल्‍द पूरा कर लें ये काम, नहीं तो होगी परेशानी

SBI: पैन कार्ड को आधार से लिंक (Aadhar Pan Link) कराना अनिवार्य कर दिया है. CBDT पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है.

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ऑनलाइन ठग भोले-भाले लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके बचत खाते में मौजूद सभी पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं

ऑनलाइन ठग भोले-भाले लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके बचत खाते में मौजूद सभी पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने ग्राहकों को जल्‍द से जल्‍द अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए कहा है. इसे लेकर बैंक ने सूचना जारी की है. बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी है.

30 जून है अंतिम तारीख

इनकम टैक्स (Income Tax) ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Aadhar Pan Link) कराना अनिवार्य कर दिया है. CBDT पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है.

अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो धारा-234H के तहत आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपने आखिरी तारीख तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

इस तरह से पैन कार्ड को आधार से कर सकते हैं लिंक

– आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in खोलें.
– यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
– फिर नीचे बॉक्स में अपना पैन नंबर, आधार नंबर, अपना नाम दर्ज करें.
– कैप्चा कोड को ध्यान से देखें और बॉक्स में भर दें.
– सारे बॉक्स भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें.

SMS से भी कर सकते हैं लिंक

आप SMS के जरिए भी आप अपने पैन से आधार लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मैसेज में बॉक्स में कैपिटल लेटर में UIDPN टाइप करना होगा. इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें.

कॉमन सर्विस सेंटर से भी लिंक करा सकते हैं

इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर में भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको वहां पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ ऑरिजिनल भी दिखाना होगा. इसके अलावा वहां कुछ इसके लिए शुल्क भी लगता है.

यहां देखिए एसबीआई का ट्वीट

एसबीआई ने ट्वीट कर कहा- हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और बिना किसी असुविधा के बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें.

Published - June 1, 2021, 12:18 IST