PMJDY: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसी के साथ ही जन धन बैंक खाता कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान करता है. इस योजना के तहत मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभों में से एक लाभ यह है कि यह खाताधारकों के लिए मुफ्त डेबिट कार्ड और एक्सीडेंट बीमा कवर देता है. PMJDY के तहत, खाताधारकों को रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है.
आपको बता दें 2018 से, सरकार ने जन धन खाताधारकों के लिए रूपे (RuPay) योजना के तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर को पहले से बढ़ा दिया है.
28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है और वहीं 28 अगस्त 2018 से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.
प्रधानमंत्री ने साल 2014 में की थी शुरुआत
फाइनेंशियल पिरामिड के निचले हिस्से को टार्गेट करते हुए अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना कि शुरुआत की गई थी. पीएमजेडीवाई खाते फाइनेंशियल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वयस्क के लिए एक बैंक खाता खोलने का है.
बैंक खातों ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार किया
PMJDY के तहत बैंक खातों ने अक्टूबर 2021 तक 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 73% से अधिक लाभार्थियों के पास डेबिट कार्ड हैं, जो उन्हें एटीएम संचालित करने और यहां तक कि ऑनलाइन खरीदारी करने की अनुमति देता है.
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देय होगा अगर रुपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर कम से कम एक सफल लेनदेन किया है तो उस स्थिति में दुर्घटना की तारीख शामिल की जाएगी.
अन्य लाभ
रुपे डेबिट कार्ड और बीमा सुविधा के अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कि यहां पर आपको किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है.
साथ ही 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा, बेसिक सेविंग्स अकाउंट की सुविधाएं और जमा पर अर्जित ब्याज, ये सारी सुविधाएं आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलती हैं.
खाता खोलने की प्रक्रिया
10 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जन धन खाता खोला सकता है. इसके अलावा आप अपने नियमित सेविंग एकाउंट्स से अपने जन धन योजना खाते में धनराशि भी स्थानांतरित भी कर सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज
यदि व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, तो जन धन खाता खोलने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है. और यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी वह बैंक में जन धन खाता खोल सकता है.
इस स्थिति में उसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जमा करना होगा.
आरबीआई दिशानिर्देश
आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते को निष्क्रिय मान लिया जाएगा यदि खाते में दो साल से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं होता है.