बैंकों को मिलने वाले प्रोत्साहन से अब और खनकेंगे सिक्‍के

Coin Incentives: बैंकों को ग्रामीण, अर्ध शहरी क्षेत्रों में सिक्कों के वितरण को 75, अन्य केंद्रों के लिए 65 रुपये प्रति बैग की प्रोत्साहन राशि दी

Coin Incentives

IMAGE: PIXABAY, अपने सर्कुलर में RBI ने कहा, बल्क कस्टमर की कॉइन रिक्वायरमेंट (एक ट्रांजैक्शन में 1 बैग से अधिक की आवश्यकता) को पूरा करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे ग्राहकों को केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सिक्के प्रदान करें.

IMAGE: PIXABAY, अपने सर्कुलर में RBI ने कहा, बल्क कस्टमर की कॉइन रिक्वायरमेंट (एक ट्रांजैक्शन में 1 बैग से अधिक की आवश्यकता) को पूरा करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे ग्राहकों को केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सिक्के प्रदान करें.

Coin Incentives: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रामीण क्षेत्रों में सिक्कों के वितरण के लिए बैंकों को मिलने वाले प्रोत्साहन (Incentives) को तीन गुना करने जा रहा है. 1 सितंबर 2021 से बैंकों को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सिक्कों के वितरण के लिए 75 रुपये प्रति बैग और अन्य केंद्रों के लिए 65 रुपये प्रति बैग की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. पहले ये राशि 25 रुपये प्रति बैग थी. RBI ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे बिजनेस कस्टमर्स को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सिक्कों की डिलीवरी ऑफर करें. शुक्रवार को जारी सर्कुलर में RBI ने ये जानकारी दी है.

RBI ने अपने सर्कुलर में क्या कहा?

अपने सर्कुलर में RBI ने कहा, बल्क कस्टमर की कॉइन रिक्वायरमेंट (एक ट्रांजैक्शन में 1 बैग से अधिक की आवश्यकता) को पूरा करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे ग्राहकों को केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सिक्के प्रदान करें.

बैंक ‘डोर स्टेप बैंकिंग’ से भी ऐसी सर्विसेज प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं. बैंकों को सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें कि ऐसी सुविधा का दुरुपयोग न हो. खुदरा ग्राहकों को बैंक शाखाओं के काउंटरों के माध्यम से सिक्कों का वितरण पहले की तरह जारी रहेगा.

एक बैग का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखे बैंक

RBI ने कहा, ‘यह दोहराया जाता है कि बैंक सिक्कों के वितरण के लिए अपने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स (BC) का एंगेजमेंट बढ़ाएं. बैंक अपने बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित भी करें.

‘ RBI ने ये भी कहा, ‘बल्क कस्मर्स और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स को आगे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिक्कों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सभी बैंक उनकी प्रत्येक ब्रांच में प्रत्येक मूल्यवर्ग में सिक्कों के एक बैग का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखे.’

कैश-इन-ट्रांजिट कंपनियों को करें इंगेज

RBI के सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए बैंक कैश-इन-ट्रांजिट (CIT) कंपनियों को भी अपने साथ इंगेज कर सकती है.

बता दें कि यह दूसरा बड़ा कदम है जिसे आरबीआई ने हाल ही में करेंसी और सिक्कों के वितरण की दिशा में उठाया है. इससे पहले, उसने कहा था कि अगर कोई भी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय तक कैश आउट रहता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा.

Published - August 30, 2021, 12:30 IST