भारत ने 5 देशों के लिए गेहूं, टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी

DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निर्यात की अनुमति दी गई है

भारत ने 5 देशों के लिए गेहूं, टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी

सरकार ने भूटान, माली और इंडोनेशिया सहित पांच देशों को सीमित मात्रा में गेहूं, आटा और टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी है. बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. भूटान के लिए निर्यात मात्रा गेहूं की 14,184 टन, आटा 5,326 टन, मैदा 15.226 टन और टूटा चावल 48,804 टन अधिसूचित किया गया है.

टूटे चावल का निर्यात माली (एक लाख टन), सेनेगल (छह माह में पांच लाख टन), गाम्बिया (छह माह में 50,000 टन) और इंडोनेशिया (दो लाख टन) को किया जा सकेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निर्यात की अनुमति है. एनसीईएल सहकारी समितियों को प्रवर्तक बनाकर स्थापित की गई कंपनी है.

हालांकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और अनुरोध पर सरकार की अनुमति के आधार पर निर्यात की मंजूरी दी गई है. अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीईएल के माध्यम से (गेहूं अनाज, आटा, मैदा/सूजी, और टूटे हुए चावल) खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति है.

Published - December 1, 2023, 12:47 IST