देश में प्याज की कमी न हो इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर दोबारा शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. शुक्रवार को सरकार ने निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने का ऐलान किया. ये नियम 4 मई यानी आज से लागू कर दिया गया है. वहीं देसी चना के आयात पर शुल्क में छूट दी गई है, जो 31 मार्च, 2025 तक रहेगी.
इसके अलावा सरकार ने 31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ एंट्री के तहत कवर किए गए पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट बढ़ा दी है. इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि ये बदलाव 4 मई से प्रभावी होंगे.
प्याज के निर्यात पर रोक जारी
पिछले साल अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था. जो अभी भी जारी है. हालांकि, सरकार भारत के मित्र देशों को शिपमेंट की अनुमति देती है. ऐसे में केंद्र ने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को एक निश्चित मात्रा में प्याज निर्यात की अनुमति दी है.
क्या होता है बिल ऑफ एंट्री?
बिल ऑफ एंट्री एक खास दस्तावेज है, जो किसी वस्तु के आयात करने के लिए जरूरी होता है. इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में माना जाता है. जिसे आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आने पर या उससे पहले दाखिल करते हैं.