एजुकेशन लोन के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स कानून की धारा 80E के बारे में जान लीजिए. धारा 80E के तहत एजुकेशन लोन के पूरे ब्याज पर आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इस लाभ पर ब्याज भुगतान की कोई ऊपरी सीमा नहीं है. यानी जितना ब्याज उतनी छूट. हालांकि एजुकेशन लोन के मूलधन के भुगतान पर पर टैक्स छूट नहीं मिलती. एजुकेशन लोन लेने वाले को इन महत्वपूर्ण शर्तों का ख्याल रखना होगा.
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट तभी मिलेगी जब ये लोन खुद के लिए, बच्चों के लिए या पति–पत्नी की हायर एजुकेशन के लिए लिया जाए. भारत या विदेश में कहीं भी पढ़ाई के लिए ये लोन लिया जा सकता है. एजुकेशन लोन शेड्यूल बैंक या नोटिफाइड वित्तीय संस्थान से ही लें. भाई–बहन या किसी दूसरे रिश्तेदार के लिए एजुकेशन लोन लेने पर ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी. इसका फायदा ब्याज भुगतान के शुरू होने के आठ साल बाद तक उठाया जा सकता है. ध्यान रहे धारा 80E की छूट आपको धारा 80C के 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त मिलती है.
SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार कल्पेश अशर कहते हैं कि एजुकेशन लोन पर निर्भरता जितनी कम रखी जाए उतना बेहतर है. शिक्षा लोन आखिरी विकल्प होना चाहिए क्योंकि दाखिले के ऐन वक्त यह लोन मिल पाएगा इसकी गारंटी नहीं है. इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से बचत करना शुरू कर दें.