NPS: महज 1000 रुपये से आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS ) में एक पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं. अभी तक अगर आपने रिटायरमेंट के लिए कोई बचत नहीं की है तो NPS एक विकल्प हो सकता है. ये सरकार की रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम है. सरकार की तरफ से आपको इसमें ब्याज नहीं मिलता, लेकिन सरकार के एप्रूव्ड पेंशन मैनेजर्स के जरिए आप बाजार लिंक्ड निवेश कर पाते हैं. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को NPS लॉन्च किया था. पहले केवल सरकारी कर्मचारियों इसका हिस्सा थे फिर 2009 के बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी NPS अकाउंट खोलने की अनुमति मिल गई. ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत रेगुलेट होता है .
NPS लंबी अवधि का निवेश है. रिटायर होने पर ही आप अपना NPS खाता बंद सकते हैं. 60 साल की उम्र के बाद आप जमा राशि का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं और 40% पैसे से आपको एन्युइटी प्लान खरीदना होगा. पैसे निकालने के नियमों में सरकार ने जून 2021 से ढील दी है.
अगर रिटायरमेंट के वक्त NPS में कुल जमा राशि 5 लाख रुपये से कम है तो निकासी पर 60% की कैपिंग को हटा दिया गया है. ऐसे सब्सक्राइबर अब एक साथ पूरे निवेश को निकाल पाएंगे.
NPS मे अब एंट्री की उम्र को भी 5 साल बढ़ा दिया है. अब 18 से 70 साल के उम्र के लोग NPS अकाउंट खोल पाएंगे. पहले केवल 65 साल तक के लोग ही इसमें निवेश कर सकते थे.
आपका पैसा PFRDA एप्रूव्ड पेंशन फंड मैनेजर्स निवेश करते हैं. पेंशन फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी (E), कॉर्पोरेट डेट (C) और सरकारी सिक्योरिटी (G) में निवेश करते हैं.
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन फंड के जरिए फिक्सड डिपॉजिट जैसे निवेश के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल जाता है. क्योंकि ये निवेश बाजार से लिंक्ड होता है. पिछले पांच साल में पेंशन फंड ने 9-10% का रिटर्न दिया है.
NPS को और डिटेल में समझना है तो इससे जुड़े 9 सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं- कहां खोलें NPS, आपका पैसा कैसे निवेश होगा, क्या 60 साल की पहले प्री-मैच्योर एग्जिट आप ले सकते हैं और सबसे अहम NPS में 5,000 रुपये का नियमित निवेश आपके लिए कितना कॉर्पस तैयार कर सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे.