नोएडा की कंपनी से retire हुए लालसिंह पिछले तीन साल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन PF का फाइनल क्लेम नहीं मिल पा रहा. जब भी क्लेम करते हैं…हर बार रिजेक्ट हो जा रहा है. हर बार कारण एक ही बताया जा रहा है Data Mismatch. ये सिर्फ लालसिंह की समस्या नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की है. PF के फाइनल सेटलमेंट क्लेम के रिजेक्ट होने की दर पिछले पांच साल में 13 फीसद से बढ़कर 34 फीसद पर पहुंच गई है. यानी तीन में से एक क्लेम रिजेक्ट हो रहा है. EPFO के आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में PF फाइनल सेटलमेंट के कुल 73 लाख 87 हजार क्लेम आए. इनमें से करीब 34 फीसद यानी 24 लाख 93 हजार क्लेम रिजेक्ट हो गए.
जब आप PF खाते से पैसे निकालने के लिए क्लेम करते हैं तो उसमें आवेदक का नाम, UAN, EPFO में शामिल होने की तारीख, बैंक खाता, KYC से जुड़े डॉक्यूमेंट का ब्योरा मांगा जाता है. इनमें से जब कोई जानकारी EPFO में दर्ज ब्योरे से मेल नहीं खाती तो आपका क्लेम खारिज हो जाता है. आखिर वो कौन-कौन से कारण हैं जब आपका PF क्लेम रिजेक्ट हो जाता है? क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें? आइए समझते हैं.
KYC अपडेट करना जरूरी
फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार KYC पर विशेष जोर दे रही है. PF खाते में भी KYC अपडेट होना जरूरी है. अगर आपके PF खाते में KYC अधूरी है और आप विड्रॉल के लिए क्लेम करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा…इसलिए क्लेम करने से पहले KYC अपडेट करना जरूरी है. आजकल KYC के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. अगर आपके आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि PF खाते से मेल नहीं खा रही है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. इसलिए अगर आपकी आधार कार्ड या PF खाते में जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई है तो दुरुस्त करा लें.
स्पेलिंग करें चेक
अगर आपके आधार कार्ड में दर्ज नाम और EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज नाम या सरनेम की स्पेलिंग में अंतर है तो भी आपका PF क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. इसलिए क्लेम करने से पहले अपने नाम को अपडेट कराएं. इसके लिए Joint Declaration Form भरना होगा. ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
UAN आधार से लिंक न होना
अगर आपका UAN आधार से लिंक नहीं है, तब भी आपका क्लेम खारिज हो जाएगा. कई बार कर्मचारी की EPFO में शामिल होने और छोड़ने की तारीख पोर्टल पर अपडेट या सही नहीं होती. इसी तरह ज्वाइनिंग डेट को लेकर भी खामियां पाई जाती हैं. ऐसे मामलों में आपका क्लेम खारिज कर दिया जाता है. इसके अलावा अगर आपने EPFO में ज्वाइंट बैंक खाता दे रखा है और ये खाता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो जीवनसाथी नहीं है तो आपका क्लेम पास नहीं होगा. EPFO आपके क्लेम का पैसा आपके individual या फिर जीवनसाथी के संयुक्त खाते में ही ट्रांसफर करेगा.
इन कारणों से भी खारिज हो सकता है क्लेम
जब आप PF निकालने के लिए apply करते हैं तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड दर्ज करना होता है. इसके साथ चेक बुक या पासबुक की कॉपी भी सबमिट करनी होती है. बैंक अकाउंट की डिटेल देते समय अगर कोई नंबर गलत दर्ज हो जाता है तो आपका क्लेम खारिज हो जाएगा. इसी तरह अगर क्लेम के साथ Attach की गई चेक की फोटो धुंधली है तो भी क्लेम मंजूर नहीं होगा. इस हालात से बचने के लिए EPFO के रिकॉर्ड में बैंक की डिटेल को हमेशा अपडेट रखें. क्लेम करते समय बैंक खाते का पूरा ब्योरा ध्यान से दर्ज करें. आप चेक या पासबुक की फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वो क्लीयर होनी चाहिए जिसे आसानी से पढ़ा जा सके.
परेशानी से बचने के लिए अपने PF खाते में आधार, बैंक, जन्म तिथि आदि से जुड़ी जानकारी हमेशा अपडेट रखें. KYC अधूरी है तो उसे पूरी कर लें. अगर बार-बार क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में संपर्क करें. यहां से आपको समस्या का समाधान मिल सकता है.