आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो टेंशन न लें. आप इसे आसानी से ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने फॉर्म जारी किए हैं, जिसमें कुछ ब्योरा पहले से ही भरा होगा. रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज रखने होंगे. ऐसा करने से आपको फाइलिंग के समय किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.
फॉर्म-16
अगर आप वेतभोगी हैं तो आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म-16 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. यह एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है. ये कंपनी की ओर से जारी किया जाता है. कंपनी इसे अपने कर्मचारियों को मुहैया कराते हैं. यह फॉर्म दो भागों में होता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपके नियोक्ता की ओर से वेतन में टैक्स कटौती की जानकारी देता है.
होम लोन डिटेल
अगर आपने किसी बैंक या किसी और वित्तीय संस्थान से होम लोन लिया है तो पिछले वित्त वर्ष का लोन स्टेटमेंट लेना न भूलें. ब्रेक अप में पूरा ब्योरा होगा कि आपने कितना मूलधन और ब्याज चुकाया है. सेक्शन 24 के तहत आप होम लोन के ब्याज भुगतान में छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ
बचत स्कीम में टैक्स में छूट पाने के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं. एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ 1.50 लाख रुपए की टैक्स बचत का दावा किया जा सकता है. क्लेम के लिए आपको इन निवेश प्रमाणों को अपने साथ रखना होगा.
आधार कार्ड
आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार कार्ड का विवरण देना होगा. आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, ITR फाइलिंग के दौरान आधार की कॉपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए फाइलिंग के समय इसकी कॉपी साथ रखें.
सैलरी स्लिप
आईटीआर फाइल करते समय आपको अपनी सैलरी स्लिप भी साथ रखनी चाहिए. इसमें आपके वेतन का ब्रेकअप होगा. जिसके जरिए पता चलेगा कि आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस आदि कितनी है. अगर फॉर्म भरते समय आप कहीं अटक रहे हैं तो सैलरी स्लिप से मदद मिल सकती है.
अन्य दस्तावेज
अगर आपको संपत्ति, म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयरों की बिक्री से लाभ हुआ है तो आपको आईटीआर फाइलिंग के दौरान इसका जिक्र करना होगा. साथ ही वित्तीय वर्ष के दौरान सिक्योरिटीज स्टेटमेंट या होल्डिंग स्टेटमेंट का ब्योरा देना होगा. अगर आपके कई बैंकों में खाते खुले हैं तो उन सभी बैंकों का भी विवरण देना होगा.