सुकन्या योजना में मैच्योरिटी से पहले कब निकाल सकते हैं पैसे?

इस योजना में आप मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे!

सुकन्या योजना में मैच्योरिटी से पहले कब निकाल सकते हैं पैसे?

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप भी बेटी के माता-पिता हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आप मामूली से निवेश से अपनी बेटी को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं. इसके लिए बस आपको सही समय से निवेश (Sukanya Samriddhi Yojana Benefits) शुरू करना होगा. ये खास सरकारी योजना आपकी लाडली को 21 साल की उम्र में मालामाल कर देगी. ये खास योजना है- सुकन्या समृद्धि योजना. इस योजना में अब पहले से कहीं ज्यादा लाभ (Sukanya Samriddhi Yojana Details) मिल रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

सुकन्या समृद्धि योजना में क्या हैं फायदे?
इस योजना में आप अपनी बेटियों के लिए निवेश (Sukanya Samriddhi Yojana Investment) कर सकते हैं. इस योजना के तहत आप एक बेटी के नाम पर आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं. इसमें 10 साल से छोटी बिटिया के नाम पर ही निवेश किया जा सकता है. SSY में आपको 15 साल तक निवेश करना होता है. वहीं, 21 साल बाद आपका निवेश मैच्योर हो जाता है. इसमें आप सालाना कम से कम 250 रुपए से और ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख तक निवेश कर सकते हैं. इस योजना की खासियत है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग बयाज का फायदा मिलता है. वर्तमान में इसमें 8% (Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate) के हिसाब से बयाज मिल रहा है. लेकिन इस योजना की एक बड़ी खासियत है कि अगर आपको 21 साल के पहले पैसों की जरूरत पड़ी तो आप इससे निकासी कर सकते हैं.

कब निकाल सकते हैं पैसे?
– अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है तो आप SSY में से पैसे निकाल सकते हैं.
– अगर आपकी बेटी 10वीं पास कर गई है, और उसे उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत हो तो आप इस स्थिति में निकासी कर सकते हैं. लेकिन ऐसे में आप पिछले वित्‍त वर्ष के कुल बैलेंस का 50% तक ही निकाल सकते हैं.
– इसके लिए आपको हायर स्‍टडीज के लिए प्रूफ देना होगा.
– अगर इस स्कीम के मैच्योर होने से पहले दुर्भाग्यवश बच्ची की मौत हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट जमा करके माता-पिता को पूरा पैसा ब्याज समेत मिलता है.
– जिस लड़की के नाम पर ये स्कीम है अगर उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो तो उसके इलाज के खर्चे का प्रूफ दिखाकर इस स्कीम से पैसे निकाले जा सकते हैं. ध्यान रहे, ये सुविधा आपको स्कीम शुरू होने के 5 साल बाद ही मिलती है.
– जिस लड़की के नाम पर ये स्कीम है अगर उसके माता पिता की दुर्भाग्यवश मौत हो जाए, उस परिस्थिति में भी इस स्कम से पैसे निकाले जा सकते हैं.
– अगर आप भारत की ‘नागरिकता’ छोड़ रहे हैं तब भी ये खाता बंद किया जा सकता है.

Published - June 22, 2023, 07:03 IST