भारतीय रेल (Indian Railways) नेटवर्क (Indian Rail Network) दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है. देश में लाखों लोग हर दिन रेल यात्रा करते हैं. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेलवे की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं. इसके तहत रेलवे अपने यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देता है. अगर रेल दुर्घटना में किसी यात्री की मौत हो जाती है या वह जख्मी हो जाता है, तो रेलवे उसे बीमा (Insurance) कवर भी देता है. इसके लिए आपको कोई बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती है. महज 1 रुपए से भी कम में आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकता है.
दरअसल, रेलवे अपनी इस खास सेवा के तहत ‘रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस’ (Railways Travel Insurance) की सुविधा देता है. इसके तहत यात्रियों को टिकट के पैसे के साथ बस 35 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं. रेलवे ट्रैवल इंश्यारेंस उन सभी यात्रियों को मिलता है जो ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं. लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते बहुत कम लोग इस बड़ी सुविधा का लाभ उठा पाते हैं. इसलिए जब भी टिकट बुक कराएं तो इस सुविधा का विकल्प जरूर चुनें.
कैसे लें इंश्योरेंस? – ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते समय आपके सामने ‘रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस’ का ऑप्शन आएगा. – जब भी आप टिकट बुक करें तो इंश्योरेंस ऑप्शन को चुनें. – इस इंश्योरेंस के लिए आपसे 35 पैसे ही लिए जाएंगे. – इसके बाद आपके दिए गए ई-मेल आईडी (Email ID) और मोबाइल नंबर पर बीमा कंपनी क एक लिंक आएगा. – इस लिंक पर जाकर नॉमिनी की डिटेल (Nominee Details) भरें. – इसके बाद आपको इश्योरेंस मिल जाएगा. – ध्यान रखें, बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने पर ही बीमा क्लेम (Insurance Claim) मिलता है.
कितना मिलेगा क्लेम? रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत रेल दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी की तरफ से नुकसान की भरपाई की जाती है. ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में यात्रियों को हुई हानि के आनुसार उन्हें बीमा राशि दी जाती है. इसके तहत अगर रेलवे एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण किसी यात्री की मौत हो जाने पर उसके आश्रित को 10 लाख रुपए मिलते हैं. दुर्घटना में पूरी तरह विकलांग हो जाने पर 10 लाख रुपए मिलते हैं. वहीं, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए मिलते हैं. अगर कोई यात्री घायल हो जता है तो उसे अस्पताल खर्च के रूप में 2 लाख रुपए मिलते हैं. इतना ही नहीं, किसी यात्री की मृत्यु होने पर उसके पार्थिव शरीर को गंतव्य तक पहुंचान के लिए बीमा कंपनी की तरफ से 10 हजार रुपए भी दिए जाते हैं.
कैसे करें क्लेम फाइल? रेल दुर्घटना होने पर बीमित व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी क्लेम कर सकता है. इसके लिए बीमित व्यक्ति, नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Claim) के ऑफिस जाकर बीमा क्लेम फाइल कर सकता है. इसके लिए संबंधित कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है. इसके बाद बीमित व्यक्ति, नॉमिनी को उसका क्लेम दे दिया जाता है. ध्यान रखें कि ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर ही बीमा का दावा किया जा सकता है.
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