दूसरा व्यक्ति भी आपके यूपीआई अकाउंट से पैसे कर सकेगा ट्रांसफर, UPI पर RBI का बड़ा फैसला
नए नियम के तहत अब आपके यूपीआई से दूसरे व्यक्ति भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. इसमें दूसरे व्यक्ति के लिए UPI से जुड़ा अलग बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होगी.
आरबीआई ने गुरुवार को एमपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा के दौरान UPI को लेकर कई जरूरी ऐलान किए. एक तरफ जहां केंद्रीय बैंक ने यूपीआई टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी. वहीं दूसरे बड़े फैसले के तहत आरबीआई ने ट्रांजैक्शन को लेकर भी जरूरी बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब आपके यूपीआई से दूसरे व्यक्ति भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. इसमें दूसरे व्यक्ति के लिए UPI से जुड़ा अलग बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होगी.
आरबीआई ने इस फीचर को ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ नाम दिया है. इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की अनुमति दे सकेगा. हालांकि, इस प्रक्रिया में प्राइमरी यूजर यानी जिसका अकाउंट है उसकी मंजूरी जरूरी होगी. केंद्रीय बैंक ने यह फैसला यूपीआई की बढ़ती पहुंच को देखते हुए लिया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी. इस सिलसिले में जल्द ही पूरी डिटेल शेयर की जाएगी.
यूपीआई से कर सकेंगे ज्यादा टैक्स पेमेंट
आरबीआई ने यूपीआई के जरिए किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की सीमा को बढ़ाने का भी फैसला किया है. इसकी लिमिट अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दी गई है. इसके अलावा पहले भी कई सेक्टरों में ये लिमिट बढ़ाई गई है, जिसमें कैपिटल मार्केट, आईपीओ सदस्यता, लोन कलेक्शन, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाएं आदि शामिल हैं.