जल्द करा लें ये काम नहीं तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

आधार-पैन लिंक की 30 जून है आखिरी तारीख

  • Updated Date - June 1, 2023, 06:22 IST
जल्द करा लें ये काम नहीं तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

Know last date to link PAN and Aadhaar pic : tv9 bharatvarsh

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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है. अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए अभी भी मौका है. दरअसल सरकार ने 30 जून, 2023 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी है. मगर तय समय सीमा तक आधार-पैन लिंकिंग का काम पूरा नहीं होता है तो 1 जुलाई, 2023 के बाद से मौजूदा पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे. इतना ही नहीं इसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए पेनाल्‍टी भी भरनी होगी.

आयकर विभाग के मुताबिक अगर कोई व्‍यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ता है तो उनका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा. सीबीडीटी का कहना है कि आयकर नियम की धारा 114एएए के तहत अगर पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर वे इसका इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगे. किसी भी सरकारी या अन्‍य जरूरी काम में इस तरह का पैन कार्ड मान्‍य नहीं होगा.

जानिए कितनी लगेगी पेनाल्‍टी?
तय डेडलाइन के अंदर अपना पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाता है. ऐसे में इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए व्‍यक्ति को एक तय रकम चुकानी होगी. नियम के अनुसार उन्हें 1,000 रुपए बतौर पेनाल्‍टी भरनी होगी.

कैसे करें पैन-आधार कार्ड को लिंक?
– आधार कार्ड और पैन को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और लिंक – आधार विकल्‍प पर क्लिक करें.
– अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
– ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें.
– ओटीपी सत्यापित होने के बाद ई-पे टैक्स पेज खुलेगा.
– अब आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें.
– डेडलाइन के बाद लिंक करने के लिए पेनाल्‍टी का भी भुगतान करना होगा.
– इसके लिए 30 दिनों के बाद संबंधित अधिकारी को सूचित करें और पेनाल्‍टी भरकर दोबारा इसें एक्टिव कराएं.

Published - June 1, 2023, 06:22 IST