Aadhaar-Pan Link: आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख खत्म हो चुकी है. जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. अब इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपए की फीस देनी होगी. इसके 30 दिन बाद आपका पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा. अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप 10 बड़े ऐसे काम हैं, जिसे नहीं कर पाएंगे.
1. इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल तो कर सकते हैं लेकिन रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते.
2. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.
3. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री
10 लाख रुपए से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख रुपए से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा.
4. खरीद-बिक्री पर ज्यादा टैक्स
किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजेक्शन दो लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने पर ज्यादा टैक्स लगेगा.
5. इंश्योरेंस पॉलिसी
एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकेंगे.
6. डीमैट अकाउंट
अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो आप डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे. इसके अलावा, म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
7. इक्विटी निवेश पर असर
किसी भी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
8. ऐसी कंपनियों के शेयर
स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होने वाले कंपनियों के शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकेंगे.
9. गाड़ी खरीद-बिक्री
पैन निष्क्रिय होने पर गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर अधिक टैक्स देना होगा.
10. फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट
बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. साथ ही, 50,000 रुपए से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं.