30 June Deadline: जल्द निपटा लें पैन से जुड़ा ये काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना

कई ऐसे जरूरी काम है जिसकी आज अंतिम तारीख है

30 June Deadline: जल्द निपटा लें पैन से जुड़ा ये काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना

30th June Financial Work Deadline end: जून 2023 का आज आखिरी दिन है. इसी के साथ कई ऐसे जरूरी काम भी है जिसकी आज अंतिम तारीख है. आधार को पैन से लिंक करने से लेकर एडवांस टैक्‍स देने तक ऐसे कई फाइनेंशियल काम हैं जिसे करने के लिए आज अंतिम तारीख है. आधार-पैन को लिंक करने जैसे कामों की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ चुकी हुई. ऐसे में ये उम्मीद नहीं है कि आगे भी इसकी डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है. दरअसल, कर्मचारियों और टैक्‍सपेयर्स के लिए ये सभी काम बेहद जरूरी हैं. अगर आपने भी अब तक इन कामों को नहीं निपटाया है तो आज और अभी कर लें. वरना आपको आने वाले समय में जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन-कौन से कामों को आपको हर हाल में आज पूरा करना होगा.

पैन-आधार लिंक
आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, पैन-आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 है. इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी. इसके तहत स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने लिंक नहीं किया तो एक जुलाई से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आपको पैन-आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपए लेट फीस का पेमेंट करना होगा. अगर आपने ये लेट फीस नहीं भरी तो आपका आधार-पैन लिंक नहीं हो पाएगा. इसके बाद किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, आईटीआर से लेकर सरकारी योजनाओं से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे.

बैंक लॉकर एग्रीमेंट
आरबीआई (RBI) ने बैंकों को लॉकर को लेकर नई गाइडलाइन की थी. इसके तहत नए लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण को 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने को कहा गया है.. केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें 30 जून तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत ग्राहकों का नया एग्रीमेंट हो जाना चाहिए. आरबीआई के नियम के अनुसार, बैंकों को स्टाम्प पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट तैयार करना आवश्यक है. इसके लिए बैंकों को अपने कस्टमर्स से कोई चार्ज भी नहीं लेना है. दरअसल, ये संशोधित एग्रीमेंट लॉकर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है.

Published - June 30, 2023, 12:41 IST